निर्भया केस : फांसी के लिए मजह 3 दिन ही बाकि, दोषी अक्षय ने दाखिल की नई दया याचिका

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – निर्भया केस के दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी देने का ऐलान किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये डेथ वारंट जारी किया है। जिसके मुताबिक फांसी तिहाड़ जेल में दी जाएगी। दोषियों के खिलाफ ये तीसरा डेथ वारंट जारी हुआ है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये डेथ वारंट जारी किया है। इससे पहले 21 जनवरी और 1 फरवरी के लिए भी डेथ वारंट जारी किया गया था, लेकिन वे कोई ना कोई कानूनी पेंच निकालकर बच जाया करते थे।

दोषी अक्षय ने क्या कहा है नई दया याचिका में –
निर्भया केस पर बड़ा अपडेट सामने आया है। जिसके मुताबिक  दोषी अक्षय ने नई दया याचिका दाखिल की है। नई याचिका में अक्षय ने कहा है कि उसकी पहली याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें सभी तथ्य नहीं थे। वहीं दोषी पवन कुमार गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। पवन की याचिका पर जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सुनवाई करेगा। पवन ने अपनी मौत की सजा को आजीवन कारावास की सजा बदलने की मांग की है।

जस्टिस एन वी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण सुबह 10:25 बजे याचिका की सुनवाई करेंगे। क्यूरेटिव पिटिशन की सुनवाई बंद कमरे में होती है। जज देखते हैं कि पिटिशन में मेरिट है या नहीं। इस मामले में बाकी अन्य तीन दोषियों की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज किया जा चुका है। ऐसे में माना जा रहा कोर्ट इसे भी खारिज कर सकता है।

पवन के पास अभी दया याचिका का भी विकल्प –
पवन ने अब क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। पवन के पास अभी दया याचिका भी दाखिल की जानी है। इससे पहले बाकी तीनो की क्यूरेटिव और मर्सी खारिज की जा चुकी है।

ऐसा हुआ तो टल सकती फांसी की तारीख –
निर्भया के गुनाहगारों को 3 मार्च को फांसी पर लटकाने के लिए डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। पवन की क्यूरेटिव अर्जी खारिज किए जाने के बाद उसने अगर मर्सी याचिका दायर किया तो फांसी की तारीख टल सकती है क्योंकि दया याचिका पेंडिंग रहने के दौरान फांसी नही दी जा सकती है।