बच्चों की परीक्षा फीस माफ करने का आदेश

पुणे : समाचार ऑनलाइन – राज्य सरकार ने राज्य में अक्टूबर-नवंबर महीने में अतिवृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को विशेष सहायता देने का फैसला लिया है. इसके तहत् फसल के नुकसान की मार झेलने वाले किसानों के बच्चों के स्कूल व कॉलेज की परीक्षा फीस पूरी तरह माफ की जायेगी. इसका लाभ राज्य के 34 जिलों की 325 तहसीलों के किसानों के बच्चों को होगा.
उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव संजय धारूरकर ने शुक्रवार को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर बताया कि राज्य के 34 जिलों की 325 तहसीलों के प्रभावित किसानों के जिन बच्चों ने शैक्षिक वर्ष 2019-20 में तकनीकी शिक्षा निदेशालय के पाठ्यक्रम में एडमिशन लिया है उनका वर्तमान शैक्षिक वर्ष का परीक्षा शुल्क माफ किया गया है.

राज्य सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों व महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एमएसबीटीई) को स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि विद्यार्थियों ने परीक्षा फीस जमा की है तो उन्हें वह लौटा दें. इस फीस माफी का लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को ही मिलेगा. राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज शिक्षा शुल्क छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को 50 फीसदी परीक्षा शुल्क स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाता है और इस वजह से उनकी 50 प्रतिशत रकम माफ की जायेगी. जिन परिवारों की वार्षिक आय 8 लाख रुपयों तक है ऐसे विद्यार्थियों की 100% परीक्षा फीस माफ होगी.

फीस माफी योजना के लिए विद्यार्थियों से आवेदन लिये जायेंगे. विद्यार्थियों को इस सुविधा हेतु पात्र ठहराने तथा यूनिवर्सिटी/बोर्ड के पास परीक्षा फीस की मांग करने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी. सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि फीस माफी के लिए होने वाला पूरा खर्च संबंधित यूनिवर्सिटी व एमएसबीटीई को अपनी जमा निधि से करना होगा.