New Vehicle Insurance Rule | कार खरीदने पर पांच साल का बीमा लेना अनिवार्य नहीं; मद्रास हाई कोर्ट ने खरीदारों को दी राहत

नई दिल्ली (New Delhi News) : नई कार खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नई कार खरीदते समय पूरे पांच साल का बीमा (New Vehicle Insurance Rule) लेना आवश्यक नहीं है, ऐसा आदेश मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने दिया है। इसलिए कार खरीदार के साथ वाहन उत्पादक कंपनी (Vehicle Manufacturing Company) और वितरकों को बहुत बड़ी राहत (New Vehicle Insurance Rule) मिली है।

 

4 अगस्त को मद्रास उच्च न्यायालय ने एक कार खरीदते समय पूरे पांच साल का बीमा (Insurance) लेना जरूरी है, ऐसी शर्त लगाई थी। इस आदेश में उच्च न्यायालय ने बदलाव किया है। सामान्य बीमा कंपनी (General Insurance Company), वाहन उत्पादक कंपनी (Vehicle Manufacturing Company) और बीमा एजेंट (Insurance Agent) के संगठन की दलील को सुनकर कोर्ट ने आदेश में सुधार किया है।

 

हमारा उद्देश्य सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा है। पिछला निर्णय अब सिर्फ सलाह के रूप में रहेगा व इस निर्णय के अनुसार बदलाव किया जाएगा, साथ ही इस संबंध में कानून बनाने का निर्णय संसद पर सौंपा जाएगा, ऐसा कोर्ट ने स्पष्ट किया है।

 

कीमत बढ़ गई होती

 

एकसआथ 5 साल का बीमा अनिवार्य करने से गाड़ियों की कीमत 50 हजार से 2 लाख तक बढ़ जाती। अपने आदेश की अमलबाजी के लिए कोर्ट (Court) ने सुझाव मंगवाए थे। वाहन कंपनी (vehicle company), वाहन नियामक (vehicle regulator) के साथ अनेक संस्था ने इस फैसले का विरोध किया था।

 

 

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