जल्द ही नया नियम… हफ्ते में चार दिन ही काम,  लेकिन सप्ताह में  48 घंटे से ज्यादा नहीं

नई दिल्ली. ऑनलाइन टीम : सरकार जल्द ही कंपनियों को लचीलेपन के साथ सप्ताह में चार दिन काम की मंजूरी दे सकती है। लेकिन इसके लिए लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। लेबर सचिव अपूर्वा चंद्रा के अनुसार, सप्ताह में 48 घंटे काम करने का नियम जारी रहेगा। लेकिन कंपनियों को तीन शिफ्ट में काम कराने की मंजूरी दी जा सकती है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल में बताया था कि चारों श्रम संहिताओं के लिए नियमों को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है और आगामी हफ्ते में यह पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों से विमर्श किया गया है। मंत्रालय जल्द ही इन संहिताओं को लागू करने की स्थिति में होगा।

उन्होंने कहा कि बदलते वर्क कल्चर के साथ तालमेल बनाने के लिए यह प्रावधान किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों के काम का तनाव कम होगा। साथ ही इस नियम से कंपनियों को भी फायदा होगा। साथ ही स्टाफ ज्यादा सक्रिय और प्रोडक्टिव रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इन नियमों से आईटी और शेयर्ड सर्विसेज जैसे क्षेत्रों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल वर्टिकल जैसे प्रोफाइल में काम करने वाले इस प्रैक्टिस को आसानी और तेजी से स्वीकार कर सकते हैं।

मौजूदा समय में आठ घंटे की शिफ्ट के साथ सप्ताह में छह दिन कार्य होता है और कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी दी जाती है। प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी कर्मचारी कम से कम आधे घंटे के इंटरवल के बिना पांच घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करेगा। मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के लिए एक पोर्टल लांच करने की जानकारी भी दी है।  इस पोर्टल पर बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन समेत विभिन्न सेक्टर से जुड़े कामगारों की जानकारी रहेगी। इससे ऐसे कामगारों के लिए स्वास्थ्य, आवास, गुणवत्ता विकास, बीमा व भोजन आदि से जुड़ी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। इस साल मई-जून तक यह पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा।