New RTO Rule | सावधान ! कार के नंबर प्लेट में नींबू-मिर्ची, काला  धागा लटकाया तो; 5000 रुपए का चालान कटेगा 

नई दिल्ली (New Delhi News), 15 सितंबर : लोगों में अंधश्रद्धा खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। सड़क दुर्घटना, बुरी नज़र और संकट से बचने के लिए लोग (New RTO Rule) कई बार कार, बाइक, टेम्पो जैसे वाहनों में नींबू-मिर्ची, काला धागा जैसे सामान बांधते है। कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हुए गाडी के नंबर प्लेट (Car Number Plate) पर बांधते है या लटका (New RTO Rule) देते है।

 

उनका उद्देश्य होता है कि वह ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को तोड़े तो  कमरे में उनका नंबर प्लेट नज़र नहीं आये। एक तरह के नंबर छुपाने या अक्षर छुपाने से ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) चालान नहीं काट पाते है। अगर अंदाज से चालान नहीं काटा तो वह दूसरे वाहन मालिक के पास जा सकता है।  अब ऐसे लोगों की कोई खैर नहीं। नए ट्रैफिक नियम के अनुसार डिटेक्टिव नंबर प्लेट (Detective Number Plate) होता है तो 5000 रुपए का दंड वसूला जाएगा।  महाराष्ट्र (Maharashtra) में  नए नियम लागू नहीं हुए है फिर भी दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने इसे शुरू कर दिया है।  दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी मुहीम शुरू की है।  महाराष्ट्र में इस तरह के दंड नहीं होने के बावजूद नंबर प्लेट छुपाये जाते है।  कुछ लोग जानबूझकर करते है जबकि कुछ लोग अनजाने में।   अगर आप ऐसा करते है तो ट्रैफिक पुलिस सड़क पर रोकर आपसे पुराना दंड (Fine) वसूल सकती है।

 

खास बात यह है कि इन गाड़ियों में नींबू-मिर्ची (lemon-pepper) अगर आप कार, बाइक में लगाया और आपके डॉक्युमेंट्स की जांच होती है तो उसमे आप दोषी हो या नहीं आपसे दंड वसूला जा सकता है।

 

5000 दंड

 

नए मोटर वाहन क़ानून (New RTO Rule) के अनुसार डिफेक्टिव नंबर प्लेट होगा तो 5000 रुपए का दंड है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हो तो भी 5000 का दंड लगेगा।

 

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने लोगों से ऐसे गाड़ी दिखने पर उसका फोटो निकालकर उसका फोटो पुलिस और सोशल मीडिया में पोस्ट करने की अपील की है।  इस तरह के वाहन अपराध के लिए इस्तेमाल किये जा सकते है।

 

 

 

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