New Labour Code | 1 अक्टूबर से सप्ताह में 4 दिन काम ? मोदी सरकार लागू कर सकती है नई वेतन संहिता 

नई दिल्ली, 18 सितंबर : New Labour Code | आने वाले एक अक्टूबर से केंद्र सरकार दवारा नई वेतन संहिता (new pay code) लागू किये जाने की संभावना है।  ऐसा होता है तो कर्मचारियों को सप्ताह में 4 दिन ड्यूटी और 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता (New Labour Code) है।  इस विकल्प को स्वीकार करने वाले कर्मचारी को एक कर्मचारी को 9 घंटे की बजाय 12 घंटे काम करना होगा।

नई वेतन संहिता में काम की अवधि 12 घंटे करने का प्रस्ताव है फिर भी विभिन्न कामगार संगठनों ने इसका विरोध किया है।  इसलिए संहिता के अमल पर कुछ हद तक अनिश्चितता बनी हुई है।  मौजूदा नियम के अनुसार 30 मिनट से कम समय का किये गए अतिरिक्त काम का ओवरटाइम नहीं दिया जाता है।  नई संहिता में 15 मिनट से ज्यादा काम को 30 मिनट का मानकर ओवरटाइम देने का प्रावधान है।    साथ ही लगातार पांच घंटे से अधिक समय तक काम करने से मना किया गया है।  पांच घंटे के काम के बाद कर्मचारी को आधे घंटे का ब्रेक देना होगा।
सूत्रों ने बताया कि 4 दिन के काम का विकल्प कंपनी और कर्मचारी की सहमति से हो।  साप्ताहिक काम की अवधि 48 घंटे होगी।  नई वेतन संहिता सरकार को 1 अप्रैल 2021 से लागू करनी थी।  राज्य सरकार के विरोध के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।  अब एक अक्टूबर से इस पर अमल का सरकार का प्रयास है।
इस नई संहिता से देश मेहनतकश लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा।  यह दावा केंद्र सरकार दवारा किया जा रहा है।  इसे लेकर कामगार मंत्रालय देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले असंगठित कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन और उनके कल्याण के लिए नए पोर्टल तैयार करेगी।  असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इसके जरिये विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
हाथ में आने वाले वेतन में होगी कमी 
* नए संहिता में भत्ते में 50% की सीमा तय की गई है।  ऐसे में मूल वेतन बढ़ने से पीएफ में कटौती बढ़ेगी
* इसके साथ ही कर्मचारियों को इनकम टैक्स भी अधिक देना होगा।  इसका परिणाम कर्मचारी के हाथ में आने वाले कम वेतन के रूप में होगा।