महाराष्ट्र आने वाले रेल यात्रियों के लिए निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य

पुणे: एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। वहीं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बाहर से आने वाले रेल यात्रियों को निगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आना अनिवार्य कर दिया गया है।

ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे बोर्डिंग, यात्रा और गंतव्य पर कोविड -19 संबंधित उचित व्यवहार का पालन करें।

सफर के किसी भी माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ले जानी होगी। महाराष्ट्र में प्रवेश करने से 48 घंटे पहले का रिपोर्ट होना जरूरी है।

यह प्रतिबंध ‘संवेदनशील जगहों’ से आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं, अर्थात केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के राज्यों से 18 अप्रैल 2021 और 1 मई 2021 के आदेश के अनुसार लागू होंगे।

शुरुआती दिनों में महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर और पुणे जैसे बड़े शहरों में भारी तादाद में कोविड के संक्रमित मिलने शुरू हुए थे और यह सिलसिला अभी भी बरकरार है। हालांकि कोरोना संक्रमितों की तादाद में धीरे-धीरे कमी जरूर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने यह फरमान जारी किया हुआ है कि दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को अपनी निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आना जरूरी होगा। यही नहीं कोविड की यह निगेटिव रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।