NEET-PG OBC Reservations | सुप्रीम कोर्ट का फैसला! मेडिकल कोटे में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी; EWS 10 % आरक्षण को भी ग्रीन सिग्नल

नई दिल्ली : NEET-PG OBC Reservations | मेडिकल कोटे के अन्य पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी के आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला लिया है। मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया (नेट-पिजी) में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशर आरक्षण लागू करने के खिलाफ दर्ज याचिका पर कोर्ट ने फैसला दिया है। मेडिकल कोटे में ओबीसी आरक्षण को अब सर्वोच्च न्यायालय की ओर से मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को भी मंजूरी मिली है।

पिछले कुछ दिनों से ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे पर राज्य में हंगामा मचा हुआ था। हाल ही में इस बारे में कोर्ट की ओर से स्थगिती देने से नाराजगी फैली हुई है। इस बीच ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा अभी भी कोर्ट में है। इसके बाद आज शुक्रवार को मेडिकल में ओबीसी के आरक्षण को लेकर फैसला सुनाते समय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण को मंजूरी दी है। आज कोर्ट ने आरक्षण को मान्यता देते हुए जल्द से जल्द प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए ओबीसी की तरह ही  क्रीमी लेयर 8 लाख रुपये न हो, उसे कम किया जाए, ढाई लाख रुपये रखा जाए ऐसा तर्क विरोधी पक्ष के वकील ने रखा था। कोर्ट के कहने के बाद केंद्र सरकार ने फिर से समीक्षा केअने के लिए एक समिति नियुक्त की थी।  इस वर्ष 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए आवेदन स्वीकार होंगे और  मार्च, 2022 को होने वाली अंतिम ईडब्ल्यूएस सुनवाई पर संभावित तौर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

 

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