National Highway | मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग के गड्ढे की मरम्मत करें – उच्च न्यायालय

मुंबई (Mumbai news) : ऑनलाइन टीम – (National Highway) मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग (Mumbai-Goa National Highway) के गड्ढे की मरम्मत करें, ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय (High Court) ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (public works department) (PWD) व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (National Highway Authority) (NHAI) को दिया है। सड़क चौड़ीकरण (road widening) का काम शुरू है, वहां उचित तरिके से बैरिकेडिंग करें। जिससे दुर्घटना में कमी आएगी और दुर्घटना में लोगों के मौत के आंकड़े भी कम होंगे, ऐसा मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता (Dipankar Dutta) व न्या. गिरीश कुलकर्णी (Girish Kulkarni) की खंडपीठ ने कहा है। मुंबई-गोवा महामार्ग (Mumbai-Goa National Highway) के चौड़ीकरण के साथ ही महामार्ग के गड्ढे भी दुरुस्त की जाए, यह मांग करनेवाली जनहित याचिका पेशे से वकील रहे ओवीस पेचकर ने उच्च न्यायालय में दी है। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई थी।

पेचकर ने 2018 में ऐसी ही एक जनहित याचिका दी थी।

उस समय उच्च न्यायालय (High Court) के अन्य खंडपीठ ने कहा था कि लोगों को गड्ढे रहित सड़क उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है।

हालांकि 2018 के बाद कोर्ट को आश्वासन देने के बाद भी संबंधित प्राधिकरण की ओर से महामार्ग के चौड़ीकरण व उसपर गड्ढे दुरुस्ती का काम अपूर्ण रहनेके कारण पिछले सप्ताह में उच्च न्यायालय में फिर से जनहित याचिका दायर की।

कोर्ट ने पीडीड्ब्ल्यू (PDW) व एनएचएआई (NHAI) को सड़क व गड्ढे दुरुस्ती करने का काम जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश प्राधिकरण को देते हुए उच्च न्यायालय (High Court) ने इस याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह रखी है।

 

 

 

 

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