Narendra Dabholkar Murder Case | डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में आरोपी विक्रम भावे को तत्काल जमानत

मुंबई (Mumbai News), 15 जुलाई : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले (Narendra Dabholkar Murder Case) में दो वर्ष के बाद जमानत पाकर जेल से बाहर आये आरोपी विक्रम भावे (vikram bhave) को मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) दवारा जमानत संबंधी शर्तों से तत्काल अस्थाई  राहत दी गई है. आरोपी विक्रम भावे के पिता की 25 जून को निधन होने से विभिन्न विधि व पिता के संबंधित बैंकिंग कामकाज के लिए तीन सप्ताह तक रत्नागिरी में रहने की छूट दी गई है।  6 मई को जमानत मंजूर करते हुए मुंबई हाई कोर्ट दवारा लगाए गए शर्तो के मुताबिक भावे को पुणे (Pune) के स्पेशल एनआईए कोर्ट (Special NIA Court) की सीमा में रहना होगा।

 

साथ ही रत्नागिरी में जाने के लिए निकलने से पूर्व और  10 अगस्त को वापस जेल आने के पहले  पुणे के डेक्कन पुलिस स्टेशन (Pune Deccan Police Station) में हाजिर होकर ब्यौरा देने का हाई कोर्ट ने निर्देश दिया  है। रत्नागिरी के देवरुख पुलिस स्टेशन (Devrukh Police Station) में हर रविवार को हाज़िरी लगाने का भी कोर्ट ने भावे को आदेश दिया है।

 

 कौन है विक्रम भावे (vikram bhave)

 

हिंदू विधिज्ञ परिषद् (Hindu Vidhidnya Parishad) में  सूचना के अधिकार कार्यकर्ता के रूप में भावे  काम करता था।  4  जून 2008 को पनवेल थिएटर और गडकरी रंगायतन में हुए बम विस्फोट मामले में विक्रम को 10 साल की सजा सुनाई गई है।  बीच के दिनों में भी वह जमानत पर बाहर था।

 

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Dr. Narendra Dabholkar) को जहां गोली मारी जानी थी उस जगह की भावे ने पहले पूरी तरह से जांच परख की थी।

डॉ. दाभोलकर (Narendra Dabholkar Murder Case) को मारने के लिए इस्तेमाल की गई पिस्तौल  को नष्ट करने में भावे दवारा मदद किये जाने का आरोप उस पर है।

 

 

 

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