Narayan Rane | इन शर्तों पर नारायण राणे को मिली जमानत, जाने 

मुंबई (Mumbai News), 25 अगस्त : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) को मंगलवार देर रात महाड कोर्ट (Mahad Court) में पेश किया गया जहां से उन्हें जमानत (Bail) मिल गई।  स्वास्थ्य का हवाला दिए जाने के बाद 15 हज़ार रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें (Narayan Rane) जमानत दे दी गई।  जमानत देते हुए कई महत्वपूर्ण शर्तें  भी लगाई गई है।

 

महाड (Mahad) के प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ने जमानत देते हुए नारायण राणे को चेताया कि वह किसी भी चश्मदीद पर दबाव नहीं डाले।  नारायण राणे शिकायतकर्ता पर किसी तरह का दहशत और दबाव नहीं बनाये। साथ ही डॉक्युमेंट्स और सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करे।  महाड एमआईडीसी पुलिस स्टेशन (Mahad MIDC Police Station) में इस महीने के एक दिन और अगले महीने एक दिन इस तरह से दो दिन हाज़री दे।  साथ ही जांच अधिकारी जब-जब पूछताछ के लिए बुलाये तो उस वक़्त उपस्थित हो।  इसके लिए जांच अधिकारी 7 दिन पहले नोटिस दे।  ऐसे में नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) की मुश्किलें बढ़ गई है।

राणे की जन आशीर्वाद यात्रा मुश्किल में

जन आशीर्वाद यात्रा (Ashirwad Yatra) में नारायण राणे ने विवादित बयान दिया था। अब यह जन आशीर्वाद यात्रा मुश्किल में फंस गई है।  जमानत मिलने के बाद नारायण राणे परिवार के साथ आज सुबह मुंबई (Mumbai) पहुंचे है।  वह आज दिनभर मुंबई में आराम करेंगे।  इसलिए जन आशीर्वाद यात्रा को दो दिन आगे बढ़ा दिया गया है।

इस बीच कानून व्यवस्था (Law and order) की स्थिति ख़राब नहीं हो इसलिए सिंधुदुर्ग (Sindhudurg) जिले में अगले 7 दिन संचारबंदी लागू किया गया है।  इस दौरान किसी भी तरह की सभा, समारोह की परमिशन नहीं होगी।

ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा को पुलिस (Police) की परमिशन मिलने की संभावना नहीं है।  नारायण राणे के गढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा होने की संभावना कम है।

 

 

 

Narayan Rane | नारायण राणे को जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा ?

Narayan Rane | जमानत पर छूटते ही नारायण राणे का पहला Tweet, नपे-तुले शब्दों में दी प्रतिक्रिया