मुज़फ्फरपुर शेल्टर होम केस : दिल्ली का साकेत कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, 14 नवंबर – बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट फैसला सुनाएगा। कोर्ट ब्रजेश ठाकुर समेत 21 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कानून, बलात्कार, आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में आरोप तय किये है. सीबीआई ने इस मामले में ब्रजेश ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया है.

यह पूरा मामला मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में 40 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार से जुड़ा है.टाटा इंस्टीटूट ऑफ़ सोशल साइंसेज यानी TISS की रिपोर्ट के बाद ये पूरा मामला सामने आया था. इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी. सीबीआई के मुताबिक जिस शेल्टर होम में लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ उसको ब्रजेश ठाकुर चला रहा था.

ब्रजेश ठाकुर के अलावा मामले में शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण के अधिकारी भी आरोपी बनाये गए है. जब यह मामला मीडिया में सामने आया तो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को बिहार से दिल्ली ट्रांसफर किया था.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने और उनकी मेडिकल, शैक्षणिक और वित्तीय मदद करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 फरवरी से इस मामले की साकेत कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

इस मामले में करीब 7 महीने की नियमित सुनवाई के बाद सितंबर में साकेत कोर्ट ने सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब आज गुरुवार को साकेत कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

लड़कियों ने सुनाई थी आपबीती 

दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई के दौरान मामले की पीड़ित लड़कियों ने अपने बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज  कराये थे और दर्दनाक आपबीती सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट दवारा इस मामले को दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर करने का मकसद भी यही था की पीड़ित लड़कियां इस मामले में बिना किसी दबाव के हकीकत बयान कर सकें। कोर्ट के इस आदेश पर इन लड़कियों को पुलिस सुरक्षा दी गई थी.