ऑन ड्यूटी पुलिस को धमकी देने वाले वकील के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट ने मामले को रद्द करने से किया इंकार

मुंबई : ऑनलाइन टीम – एक वकील द्वारा नशे की हालत में ‘मैं कौन हूँ तुम्हे नहीं पता, तुम्हें देख लूंगा’ ऐसा कहकर ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी को धमकी देना महंगा पड़ गया। इस मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ अपराध को रद्द करने से साफ़-साफ़ मना कर दिया। अब वकील की मुश्किल बढ़ गयी है। आरोपी वकील का नाम योगेंद्र सिंह है। मुंबई के बीकेसी पुलिस स्टेशन में 2018 में वकील योगेंद्र सिंह के खिलाफ आयपीसी कलम 353, 323, 504, 506 और बॉम्बे निषेध अधिनियम की धारा 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

क्या था पूरा मामला –

दरअसल 2 नवंबर 2017 को पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन आया कि एक आदमी मुंबई के पश्चिमी उपनगर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ‘बटरफ्लाई’ बार के सामने महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा था। जिसके बाद बीकेसी मोबाइल वैन में ड्यूटी पर गए सचिन पाटिल अपने सहयोगियों के साथ वहां गए थे। रात के 11 बजकर 40 मिनट का समय था। जब पुलिस ने काले शर्ट पहने एक व्यक्ति को रिक्शा चालक की पिटाई करते देखा तो पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन्हें रोका।

जिसके बाद योगेंद्र सिंह ने सचिन पाटिल का अपमान किया। योगेंद्र सिंह ने पुलिस से कहा कि ‘ओह, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? मैं हाई कोर्ट में वकील हूं। मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा।’ ऐसे धमकी देने लगा। जिसके बाद पुलिस ने योगेंद्र सिंह के साथ रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया। बाद में मेडिकल जांच में यह स्पष्ट हो गया कि योगेंद्र सिंह नशे में था। उसके बाद, योगेंद्र सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।