Mumbai High Court | अनिल देशमुख को बड़ी राहत! मुंबई उच्च न्यायालय ने ED को दिया ‘यह’ निर्देश

मुंबई : मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court ) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और उनकी पत्नी की संपत्ति जब्त करते समय किसी भी तरह की डंडात्मक कार्रवाई न करने (Mumbai High Court) का ईडी (ED) को निर्देश दिया है।

 

हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडी का न्याय प्राधिकरण मनी लॉन्ड्रिंग (justice authority money laundering) मामले में देशमुख और उनकी पत्नी आरती की संपत्ति अस्थाई रूप से जब्त करने का अंतिम आदेश सुना सकता है और मंजूर कर सकता है। लेकिन इस संपत्ति को लेकर 10 जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई (penal action) न करें।

 

न्यायाधीश गौतम पटेल (Gautam Patel) और माधव जामदार (Madhav Jamdar) की खंडपीठ ने इस मामले में ईडी को आरती देशमुख (Aarti Deshmukh) की संपत्ति अस्थाई रूप से जब्ती को चुनौती देनेवाली याचिका के उत्तर में एक चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया है।

 

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता अनिल देशमुख को इस मामले में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। अभी वे न्यायलयीन कस्टडी में हैं। आरती देशमुख ने अपनी याचिका में दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं कर रही है.

 

पिछले महीने जब तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख हुआ था तब पीठ ने कहा था कि न्याय प्राधिकरण (judicial authority) सुनवाई कर सकती है लेकिन अंतिम फैसला न सुनाएं। शुक्रवार को ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल अनिल सिंह (Anil Singh) ने मुंबई हाईकोर्ट से कहा कि एक सदस्यीय न्याय प्राधिकण के पास कानून के अनुसार सुनवाई करने का अधिकार है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्राधिकरण सुनवाई कर सकती है और अंतिम आदेश भी मंजूर कर सकती है।

 

 

 

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