मुंबई (Mumbai News) : कोरोना संक्रमण की पृष्ठभूमि पर मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) ने 30 अगस्त तक अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। राज्य सरकार (State government) को भी नियमानुसार कार्रवाई (Mumbai High Court) करने का निर्देश इस मौके पर दिया गया है।
यह आदेश उन नागरिकों पर लागू होते हैं जो अदालत (Court) में राहत नहीं मांग सकते। हाईकोर्ट (High court) की पूरी बेंच ने आज यह आदेश जारी किया। इससे पहले अंतरिम रोक की अवधि 13 अगस्त तक थी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, एए सैयद, एसएस शिंदे और पीबी वार्ले की पूर्ण पीठ ने कोरोना के दौरान समय-समय पर अवधि को बढ़ाया है। कोर्ट के सीमित काम की वजह से यह फैसला लिया गया है। लेकिन अब राज्य में स्थिति में सुधार हो रहा है, ऐसा पूर्ण पीठ ने स्पष्ट किया।
अवैध निर्माण, नीलामी, कार्रवाई के लिए यह आदेश है। इस संबंध में कोर्ट ने स्युमोटो जनहित याचिका (sumoto public interest litigation) दायर की है। अदालत ने कहा कि जहां आवश्यक हो, प्रशासन अदालत के फैसले के साथ कार्रवाई कर सकता है।
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