Mucormycosis : प्राइवेट हॉस्पिटलों को और एक झटका ; मुख्यमंत्री ठाकरे ने बड़ा निर्णय लिया 

मुंबई, 5 जून : राज्य में म्यूकरमाइसिस (ब्लैक फंगस ) के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है।  इस बीमारी का उपचार कराना आर्थिक दृष्टि से  सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है।  इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए इस बीमारी के उपचार के लिए दर निश्चित कर दी गई है।  इस संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंजूरी दे दी है।

दर निश्चित करते हुए शहर को कई हिस्सों में बांटा गया है।  निश्चित किये गए दर से अलग अधिक दर नहीं वसूला जा सकता है।  इसके लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में जिलाधिकारी और मनपा क्षेत्र में मनपा आयुक्त को जिम्मेदार माना जाएगा।  राज्य सरकार के महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना के तहत  म्यूकरमाइसिस  के मरीजों का उपचार करने का निर्णय लेने की घोषणा कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की थी।  इसके अनुसार महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य और प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य  योजना में शामिल हॉस्पिटल्स में  म्यूकरमाइसिस  के मरीजों का मुफ्त उपचार किया जा रहा है।  यह अधिसूचना आज से 31 जुलाई 2021 तक राज्य भर में लागू रहेगा।

संबंधित हॉस्पिटल को पूर्व लेखापरीक्षक देनदारी देना अनिवार्य किया गया है।  इससे अधिक पैसे वसूलने पर हॉस्पिटल पर फ्लाइंग स्क्वायड के जरिये फिर से जांच करने और हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान इस अधिसूचना में बनाये रखा गया है।  यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी के सीईओ डॉ. सुधाकर शिंदे ने दी है।

वेंटिलेटर के बिना आईसीयू व आइसोलेशन

अ वर्ग शहरों  के लिए 7500 रुपए, ब वर्ग  शहरों के लिए 5500 रुपए और क वर्ग  शहरों के लिए 4500 रुपए

वेंटिलेटर सहित आईसीयू व आइसोलेशन

  अ वर्ग शहरों  के लिए 9000  रुपए, ब वर्ग  शहरों के लिए 6700  रुपए और क वर्ग  शहरों के लिए 54 00 रुपए
अ वर्ग शहरों में मुंबई के साथ महानगर क्षेत्र (मीरा भाइंदर मनपा, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोम्बिवली ),  उल्हासनगर मनपा क्षेत्र (अंबरनाथ, कुलगांव-बदलापुर, पनवेल मनपा ), पुणे और पुणे मनपा क्षेत्र, नागपुर (नागपुर मनपा, दिगड़ोह, वाड़ी ) शामिल है।
ब वर्ग शहर में नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, वसई-विरूर, मालेगांव, नांदेड़ , सांगली सहित सभी जिला मुख्यालय शामिल है।  क वर्ग में अ और ब गट के आलावा अन्य शहर शामिल है।

राज्य सरकार ने 28 प्रकार के ऑपरेशन का खर्च निश्चित किया है।  अ वर्ग शहर में इसके लिए 10 हज़ार रुपए से 1 लाख रुपए तक, ब वर्ग के शहरों के लिए 7500 से 75 हज़ार रुपए तक और क वर्ग के शहरों के लिए 6000 रुपए से लेकर 60 हज़ार रुपए तक की दर निश्चित की गई है।

ऐसा होगा दर

वॉर्ड में आइसोलेशन : अ वर्ग शहर के लिए 4000 रुपए, ब वर्ग शहर के लिए 3000 रुपए और क वर्ग शहर के लिए 2500 रुपए का दर निश्चित किया गया है।  इसमें आवश्यक देखरेख, नर्सिंग, टेस्टिंग, दवा, बेड्स का खर्च व खाना शामिल है।
तो कार्रवाई निश्चित

राज्य सरकार दवारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए दर निश्चित कर दी गई है। कई जिलों में जिलाधिकारी या मनपा आयुक्त स्तर पर प्राइवेट हॉस्पिटलों की  बारीकी से ऑडिट नहीं की जा रही है। लोगों से आज भी पैसे वसूले जा रहे है।  इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही है।  कई जिलाधिकारियों से किस हॉस्पिटल ने किस मरीज से कितने पैसे लिए इसकी जानकारी देने के लिए सार्वजानिक स्वास्थ्य विभाग ने बार बार कह चुकी है लेकिन अभी तक जानकारी नहीं दी गई है।  आने वाले आठ दिनों में सक्षम अधिकारियों ने ठोस कार्रवाई नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह मुख्यमंत्री कार्यालय दवारा बताया गया है.