Motor Vehicles Act | सुधारित वाहन कानून लागू करने से एक सप्ताह में जुर्माने में बड़ी बढोतरी, हेलमेट न होने पर 1500 रुपये और रैश ड्राइविंग के लिए 2000 रुपये

मुंबई : सुधारित मोटर वाहन कानून (Motor Vehicles Act) के अनुसार सुधारित दंड लागू करनेवाले राज्य में ट्रैफिक पुलिस (traffic police) के एक सप्ताह के ई-चालान की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। लेकिन दंड की संख्या में गिरावट आई है। इंडियन एक्सप्रेस (Indian Express) द्वारा 5 से 11 दिसंबर तक महाराष्ट्र महामार्ग यातायात पुलिस (Maharashtra Highway Traffic Police) के हाईवे ट्रैफिक पुलिस नाम से प्रसिद्ध हाईवे सेफ्टी (highway safety) से प्राप्त आंकड़े के अनुसार मोटर चालक (Motor Vehicles Act) को कुल 3, 89,428 ई-चालान जारी किया था।

 

एक सप्ताह के दौरान कुल 15,11,13,100 रुपये यानी 15.11 करोड़ रुपये दंड जमा किए गए हैं। 12 दिसंबर के बाद ट्रैफिक पुलिस ने सुधारित दंड लगाया। पिछले रविवार से शनिवार रात तक कुल 2.49 लाख ई-चालान दिया गया। इनसे 19.65 करोड़ दंड वसूल गया था।

 

सुधारित मोटर वाहन कानून (Motor Vehicles Act) के आधार पर अगर कोई व्यक्ति बिना हेल्मेट पहने टू व्हीलर चल रहा है तो 500 और उसके बाद अगर मिला तो 15 रुपये दंड वसूला जाएगा। गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करते हुए पाया गया तो 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है।

 

खतरनाक ड्राइविंग के लिए 1000 रुपये जुर्माना था, लेकिन अब टू व्हीलर के लिए 100 रुपये और अन्य वाहनों के लिए 200 रुपये कर दिया गया है। फैंसी नंबर प्लेत के लिए दंड 1000 रुपये था, अब पहली बार नियम तोड़ने पर 500 और उसके बाद 1500 का दंड लगाया जाएगा।

 

 

 

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