मनी लॉन्ड्रिंग…यस बैंक संस्थापक राणा कपूर को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज

मुंबई . ऑनलाइन टीम : यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की मुश्किलें बढ़तीं ही जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि इसी मामले में कुछ महीने पहले राणा की बेटी रोशनी कपूर को जमानत मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक अपनी बीमारी का हवाला देते हुए यस बैंक घोटाले के आरोपी राणा कपूर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी।

यह है पूरा मामला : यस बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लि. (डीएचएफएल) को 3700 करोड़ रुपये का लोन दिया था। जिसके बाद DHFL ने Doit Urban India pvt ltd नाम की कंपनी को 600 करोड़ लोन दिया था। यह कंपनी राणा कपूर की बेटियों रोशनी और राधा के नाम पर है और वे 100% मालकिन हैं। राणा कपूर की तीसरी बेटी लंदन में रहती हैं।

आरोप है कि यस बैंक ने पहले नियम को ताक पर रखकर DHFL को लोन दिया और फिर उसके बदले उन्हें फायदे के तौर पर 600 करोड़ रुपये मिले। अब इस मामले की प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। ईडी ने राणा कपूर और उनके परिवार पर आरोप लगाया है कि उन्हें कंपनियों के जरिए 4,300 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। इसके बदले में राणा कपूर के कार्यकाल में यस बैंक से बड़े स्तर पर इन कंपनियों को लोन जारी किया गया है।

कपूर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने बीते साल मार्च में गिरफ्तार किया था। इससे पहले बीते साल जुलाई में विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) न्यायालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अन्य लोगों की लगभग 2800 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं। इनमें कुछ विदेशी संपत्तियां भी शामिल थीं। राणा कपूर का लंदन व न्यूयॉर्क का फ्लैट भी अटैच किया गया था।