Money Laundering Case | शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को मुंबई हाईकोर्ट से राहत, 23 अगस्त तक कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश

मुंबई (Mumbai News) – मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) के एक मामले में मुश्किल में फंसे शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay high court) ने राहत दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 23 अगस्त तक कार्रवाई (Money Laundering Case) नहीं की जाए।

एनएसईएल (NSEL) और टॉप्स सिक्युरिटीज मामले (TOPS Securities Affairs) में ईडी (ED) के कारवाई के विरोध प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) समेत विहंग और पूर्वेश इन दोनों ने मुंबई उच्च न्यायालय (Mumbai High Court) में याचिका दायर की है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों को सहयोग करने का भी निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि 23 अगस्त तक प्रताप सरनाइक और उनके परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इन निर्देशों को अदालत (Court) ने बरकरार रखा है। कोर्ट पहले ही ये निर्देश दे चुका है। याचिका पर अब अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति एस. एस. शिंदे (S. S. Shinde) और न्यायमूर्ति एन. जमादार (N. Jamadar) की पीठ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा व्यस्त कार्यक्रम में इस पर सुनवाई करना संभव नहीं है।

प्रताप सरनाइक (Pratap Sarnaik) को मुंबई हाईकोर्ट ने 6 जुलाई से 28 जुलाई तक राहत दी थी। सरनाइक और उनके बेटों विहांग और पूर्वेश के करीबी सहयोगी योगेश चंडेला (Yogesh Chandela) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

 

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