नई दिल्ली, 9 जनवरी –सरकार ने टेक्स में कई बदलाव किये थे. इन्ही बदलावों में सरकार ने नया सेक्शन 80TTB (SECTION 80 TTB) शामिल किया था. इसमें सीनियर सिटीजन को 50 हज़ार तक के इनकम पर ब्याज में छूट मिलती है.
अगर कोई सीनियर सिटीजन 80 TTB के तहत टेक्स छूट का फायदा लेता है तो 80 TTB के तहत उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। 80 TTB का फायदा सिर्फ सीनियर सिटीजन को मिलेगा। आम तौर किसी की करदाता को 80 TTB के तहत 10 हज़ार रुपए तक इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है.
80 TTB और 80 TTA में क्या है अंतर
80 TTA : अगर करदाता 80 TTB का विकल्प चुनते है तो 80 TTA का नहीं मिलेगा। इसमें अधिकतम 10 हज़ार रुपए तक के इंटरेस्ट पर छूट का फायदा मिलेगा।
80 TTB : यह स्कीम केवल सीनियर सिटीजन के लिए है. इसमें अधिकतम 50 हज़ार रुपए तक के इंटरेस्ट इनकम पर छूट मिलेगी। एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट से होने वाले इंटरेस्ट इनकम पर छूट मिलेगी।