मालेगांव ब्लास्ट केस: NIA कोर्ट से प्रज्ञा ठाकुर को बड़ा झटका

नई दिल्ली : समाचार ऑनलाइन – मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हर हफ्ते पेशी से छूट के लिए लगाई गई उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर ने छूट के लिए कोर्ट में आवेदन देते हुए कहा था कि वो सांसद हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना होता है। हालांकि कोर्ट ने उन्हें सिर्फ एक दिन के लिए गुरुवार (20 जून) के लिए अदालत में पेशी से छूट दे दी है।

शुक्रवार को 2008 मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी और बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि उन्हें धमाके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने साध्वी से सप्ताह में एक बार अदालत में पेश होने को कहा था। गौरतलब है कि कोर्ट ने पिछले दिनों आदेश दिया था कि मालेगांव ब्लास्ट से जुड़े सभी आरोपी हफ्ते में एक दिन कोर्ट में जरूर पेश हों। मामले में प्रज्ञा के अलावा ले. कर्नल श्रीकांत पुरोहित भी आरोपी हैं। कोर्ट इस बात से खफा थी कि आरोपी कोर्ट से लगातार गैरहाजिर हैं।

मालेगांव ब्लास्ट में 7 की हुई थी मौत –
29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र में नासिक जिले के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी, करीब 100 लोग जख्मी हुए थे। ब्लास्ट उस वक्त किया गया जब लोग रमजान के दौरान नमाज पढ़ने जा रहे थे। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कुछ दिन पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में 4 आरोपियों को जमानत दे दी गई। जिन 4 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिली है उनमें लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नारवरिया शामिल हैं। जबकि इस मामले में बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहले ही जमानत मिल चुकी है।