भाजपा नगरसेवक पर फायरिंग मामले के आरोपियों पर मकोका

पिंपरी : पुणेसमाचार ऑनलाइन – देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्ड में भाजपा के नगरसेवक व पूर्व उपाध्यक्ष विशाल ऊर्फ जिंकी खंडेलवाल पर की गई फायरिंग के मामले में साबीर समीर शेख (19, निवासी तलेगांव स्टेशन, मावल, पुणे), साईतेजा ऊर्फ जॉनी शिवा चिंतामल्ला (19, निवासी ऑर्डीनन्स फॅक्टरी, देहूरोड, पुणे) और आफताब समीर शेख निवासी देहूरोड, पुणे नामक आरोपियों के खिलाफ मकोका की कार्रवाई की गई है। इस मामले में आफताब फरार चल रहा है जबकि अन्य दो को गिरफ्तार कर लिया गया है।

देहूरोड पुलिस के अनुसार, एक आरोपी के भाई और दोस्त के खिलाफ देहूरोड पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। तब खंडेलवाल ने पहल करते हुए देहूरोड शहर बंद कराया था। इसका बदला लेने के लिए 13 जून की शाम साढ़े सात बजे के करीब उपरोक्त आरोपियों ने खंडेलवाल पर तब फायरिंग की जब वे अपने दफ्तर से घर जाने के लिए निकले थे। उन्होंने खंडेलवाल पर दो राउंड फायरिंग की मगर वे बच निकले। हालांकि बचकर भागते वक्त पैर फिसलने से सीढ़ियों पर गिरकर वे चोटिल हो गए। उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया।

इस वारदात के बाद देहूरोड बंद रखकर इसकी निंदा की गई। देहूरोड पुलिस ने साबिर और साइतेजा नामक आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद है। इस गिरफ्तारी के बाद देहूरोड थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मनीष कल्याणकर ने आरोपियों के खिलाफ मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध प्रतिबंध कानून) के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसे पिंपरी चिंचवड़ के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रामनाथ पोकले ने मंजूरी दी है। इस मामले में फरार चल रहे आफताब शेख की तलाश जारी है।