Maharashtra Unlock:  नए नियमों में E Pass के संदर्भ में बड़े बदलाव; कई जिलों में राहत तो कुछ जिलों में सख्ती कायम

मुंबई: ऑनलाइन टीम- महाराष्ट्र में अनलॉक का ऐलान कर दिया गया है। इस संदर्भ का आदेश शनिवार की मध्यरात्रि के बाद जारी किया गया है। नए आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में सोमवार से इसे पांच चरणों में अनलॉक किया जाएगा। जिलों को कोरोना पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया गया है और उसी के आधार पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है। जिलों को पांच स्तरों में बांटते हुए जिलों में यात्रा संबंधी नियमों में भी बदलाव किया गया है। आइए जानें कि निजी कार, टैक्सी या बस से लंबी दूरी की यात्रा के संबंध में नियमों में क्या बदलाव हैं और वास्तव में ये स्तर क्या हैं।

देखते हैं कि जिलों का बंटवारा कैसे होगा…

पहला समूह

जिन जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे हुए हैं। उन्हें पहले ग्रुप में शामिल किया जाएगा।

दूसरा समूह

इस समूह में 5 प्रतिशत की पॉजिटिविटी दर और 25 से 40 प्रतिशत भरे हुए ऑक्सीजन बेड वाले जिले शामिल होंगे।

तीसरा समूह

5 से 10 फीसदी पॉजिटिव रेट या 40 फीसदी से ज्यादा भरे हुए ऑक्सीजन बेड वाले जिले तीसरे समूह में होंगे।

चौथा समूह

10 से 20 प्रतिशत की पॉजिटिविटी दर या 60 प्रतिशत से अधिक भरे हुए ऑक्सीजन बेड वाले जिले चौथे समूह में होंगे।

पांचवें समूह

20 प्रतिशत से अधिक पॉजिटिविटी या 75 प्रतिशत से अधिक भरे  हुए ऑक्सीजन बेड वाले जिले इस समूह में शामिल होंगे।

ई-पास के नए नियम क्या हैं?

पहले समूह के जिले में यात्रा करने की अनुमति दी गई है और इसके लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, पहले समूह में जिलों से यात्रा करते समय पांचवें समूह अर्थात संक्रमण का खतरा वाले जिले के लोगों को यात्रा करने वालों के लिए ई-पास की आवश्यकता होगी।

दूसरे, तीसरे और चौथे समूह में आने वाले जिलों पर भी यही नियम लागू होता है। यदि आप उच्च जोखिम वाले जिलों से यात्रा करना चाहते हैं तो ई-पास की आवश्यकता होगी। पांचवें समूह के जिलों को छोड़कर अन्य समूह जिलों में यात्रा की अनुमति है।

पांचवें समूह के जिलों में अनिवार्य ई-पास जारी रहेगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20 प्रतिशत से अधिक या 75 प्रतिशत से अधिक ऑक्सीजन बेड इस समूह में शामिल हैं। इन जिलों से निकलते या प्रवेश करते समय ई-पास की आवश्यकता होगी। इन जिलों से यात्रा करने के लिए ई-पास की भी आवश्यकता होगी। जिले के व्यक्तियों को कुछ कारणों से ही रियायतें दी जाएंगी। इसमें मुख्य रूप से चिकित्सा कारणों से या आवश्यक सेवा कार्य के लिए यात्रा करने के लिए ई-पास दिया जाएगा।