Maharashtra Unlock Guidelines | राज्य के प्राइवेट कार्यालय अब 24 घंटे ; सरकार की इन शर्तों का पालन करना होगा 

 

मुंबई, 12 अगस्त : (Maharashtra Unlock Guidelines) राज्य में ब्रेक द चेन (break the chain) के तहत संशोधित आदेश जारी किया गया है।  अब सभी संस्थाएं और कार्यालय खोलने की परमिशन दी गई है।  खास बात यह है कि प्राइवेट कार्यालय (private office) को 24 घंटे खुले रखने की परमिशन दी गई है।  लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें (Maharashtra Unlock Guidelines) लगाई गई है।

जिन नागरिकों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है और दूसरा डोज लेकर 14 दिन बीत चुके है ऐसे नागरिकों के लिए सभी कुछ खुल गया है। इस पर 15 अगस्त से अमल किया जाएगा। जारी किये गए गाइडलाइन्स में कार्यालय, औधोगिक व सेवा संबंधी संस्थाएं को इसके जरिये बड़ी राहत दी गई है।  कुछ शर्तों के साथ सभी कार्यालय खोलने का रास्ता साफ हो गया है।
कार्यालयों के लाइट ऐसे है निर्देश 
1. सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों, रेलवे व मनपा कर्मचारियों व मैनेजमेंट को प्राथमिकता के साथ वेक्सीनेशन पूरा करना है।
2. जिन प्राइवेट व औधोगिक संस्थान में सौ फीसदी वेक्सीनेशन हो चुका है वहां पूरी क्षमता से काम हो सकता है
3. प्राइवेट कार्यालय को तीन शिफ्ट में काम कराने के लिए कहा गया है ताकि एक ही वक़्त में ज्यादा भीड़ न हो।
4. कार्यालय में काम करना आवश्यक हो तो कर्मचरियों की भीड़ टालना संभव हो इस तरह से कार्यालय का वक़्त तय किया जाए।
5.  प्राइवेट कार्यालय 24 घंटे खुले रह सकते है।  प्राइवेट कार्यालय के  शिफ्ट की ऐसी व्यवस्था की जाए की एक शिफ्ट में 25% कर्मचारी ही मौजूद हो
6. इन आदेशों के अमल में टालमटोल करने या आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, संक्रमण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत कार्रवाई की जाएगी।