Maharashtra Unlock: सांगली की सभी दुकानें सोमवार से शुरू, धार्मिक स्थल, मॉल्स अभी भी बंद

सांगली: कोरोना पॉजिटिविटी दर कम होने के कारण सांगली जिला तीसरे चरण में आ गया है। इसलिए जिले के सारे दुकान सोमवार 14 जून से सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेंगे, लेकिन शनिवार और रविवार को सिर्फ अत्यावश्यक सेवा की दुकाने ही खुली रहेंगी। ऐसा जिलाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी ने कहा है।

उन्होने कहा कि साप्ताहिक पॉजिटिविटी में जिला 5 से 10 प्रतिशत के बीच है। अभी जिले में व्यस्त ऑक्सीजन बेड 25 से 40 प्रतिशत हैं। आंकड़ेवाड़ी में जिला तीसरे स्तर में गया है। इसलिए अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं में भी ढील दी गई है, लेकिन सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, स्कोल, कॉलेज आदि बंद रहेंगे।

अस्पताल, टीकाकरण केंद्र, दवाई की दुकान, पशु चिकित्सालय, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, फल बाजार, किराना दुकान, सब्जी की दुकान, फल विक्रेता, दूध व दूध से बने पदार्थ, डेयरी, बेकरी, मिठाई, पेट शॉप, सभी प्रकार के खाने की दुकान इससे पहले सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक खोलने की अनुमति थी। अब इसमें और ढील देते हुए अत्यावश्यक सेवा की दुकान का अलावा अन्य सभी दुकाने सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक शुरू रहेंगे। इसके अलावा दूध संकलन करने वालो पर किसी तरह की रोक नहीं है। साथ ही खेती संबंधी सभी दुकानों को इससे पहले भी दोपहर 4 बजे तक खोलने की अनुमति थी।

होटल, बार रेस्टोरेंट सोमवार से शुक्रवार खुलेंगे

इस बीच 50 प्रतिशत की क्षमता से अनुमति दी गई, लेकिन मॉल्स, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा गृह, नाट्यगृह, सभागृह, स्वीमिंग पूल आदि बंद ही रहेंगे। धार्मिक स्थल में सिर्फ पुजारी को अनुमति दी गई है। लोगों को दर्शन के लिए जाने की अभी अनुमति नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा।

ग्राउंड और मॉर्निंग वाक के लिए सुबह 9 बजे तक अनुमति दी गई है। जिले में फिल्म, सीरियल, विज्ञापन आदि की शूटिंग पर कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। साथ ही राज्य के बाहर किसी भी परीक्षा मंडल, विद्यापीठ या प्राधिकरण के माध्यम से जिले के छात्रों के लिए ली जाने वाली परीक्षा को अनुमति दी गई है। संबंधित विभाग ने जिलाधिकारी कार्यालय में संबंधित परीक्षा को लेकर पहले बताना जरूरी है, ऐसा डॉ चौधरी ने कहा।

क्या शुरू रहेंगे

सभी दुकान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक

जिले में फिल्म और सीरियल शूटिंग की इजाजत

50 प्रतिशत की क्षमता से होटल, रेस्टोरेंट और बार को अनुमति

सरकारी और प्राइवेट यातायात सेवा नियमित शुरू रहेंगे, सैलून, जिम शुरू रहेंगे, ग्राउंड मॉर्निंग वाक के लिए सुबह 9 बजे तक , राज्य के बाहर की परीक्षा को अनुमति

क्या बंद रहेंगे

अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर अन्य दुकाने शनिवार रविवार को बंद

स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट क्लास बंद, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल. सहागृह बंद, भाजी मंडी को छोड़कर अन्य सभी साप्ताहिक बाजार बंद।