Maharashtra Sadan scam | छगन भुजबल के दोषमुक्ति की याचिका पर एसीबी ने किया कोर्ट में विरोध

मुंबई (Mumbai News) : राष्ट्रवादी कांग्रेस (Nationalist Congress) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सदन घोटाले (Maharashtra Sadan scam) के आरोपी छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) और उनके परिवार के खिलाफ सबूत होने का दावा करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) (एसीबी) ने भुजबल द्वारा विशेष अदालत में दोषमुक्ति के लिए दी गई याचिका का शुक्रवार को विरोध किया है।

 

महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले (Maharashtra Sadan scam case) में छगन भुजबल ने दावा किया कि कार्रवाई कर रहे जांच एजेंसी के पास सबूत नहीं है, ऐसा कहते हुए भुजबल ने आरोप मुक्त के लिए विशेष अदालत में कुछ दिन पहले याचिका दी थी। इस आवेदन का एसीबी (ACB) ने विरोध किया है। भुजबल और उनके परिवार के सदस्यों को महाराष्ट्र सदन (Maharashtra Sadan) के नवीनीकरण करनेवाले कॉन्ट्रैक्टर के.एस. चमणकर इंटरप्राइजेज (K S Chamankar Enterprises) द्वारा रिश्वत (Bribe) देने के सबूत एसीबी के पास हैं, ऐसा एसीबी ने कहा है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को है। इस मामले में मूल शिकायतकर्ता अंजली दमानिया ने इस याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। कोर्ट (Court) ने उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है।

 

डेवलपर्स द्वारा इस मामले में अरोपी रहे तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal), उनके भतीजे, बेटा या उनके कर्मचारी को 13.5 करोड़ रुपये देने का सबूत नहीं है, ऐसा निरीक्षण कोर्ट ने कृष्णा चमणकर व उसके परिवार को आरोपमुक्त करते समय स्पष्ट किया।

ऐसा दिखता है कि 13.5 करोड़ रुपये का फायदा आरोपी नंबर 1 (छगन भुजबल) और 12 सए 17 (पंकज भुजबल, समीर भुजबल, तनवीर शेख, इराम शेख और संजय जोशी) तक पहुंचा है, ऐसा निरीक्षण भी कोर्ट ने दिया है।

 

 

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