मुंबई, 26 जून : महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से धीरे धीरे कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या और डेल्टा प्लस के मिल रहे मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को नया नियमावली लागू किया है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में प्रतिबंधों को कम करने के लिए पांच स्तरों की घोषणा की गई थी। लेकिन अब राज्य सरकार के नए आदेश के अनुसार सभी जिलों और मनपा में तीसरे स्तर का प्रतिबंध लागू करना होगा। जिलाधिकारियों और मनपा को इसके अलावा राज्य सरकार दवारा समय-समय पर दिए गए आदेश और कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए निर्णय लेने के लिए कहा गया है।
बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या और डेल्टा प्लस के मरीजों को देखते हुए महाराष्ट्र में कही भी पहले और दूसरे स्तर की नियमावली लागू नहीं की जाएगी। जिलाधिकारियों को सप्ताह का आरटीपीसीआर टेस्टिंग पॉजिटिविटी रेट को ध्यान में रखना होगा। जिलाधिकारियों को पहले और दूसरे स्तर को लागू करना हो तो उन्हें पिछले दो सप्ताह के कोरोना मरीजों की संख्या की स्टडी करनी होगी। अगर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही हो तो ऊपर के स्तर का प्रतिबंध लागू करना पड़ेगा।
जिला या मनपा क्षेत्र में प्रतिबंधों में छूट देने पर कोरोना मरीजों की संख्या नहीं बढे, इसके लिए कुछ उपायों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार पात्र नागरिकों में से 70% वेक्सीनेशन पूरी करने पर जोर देने के लिए जनजागृति के जरिये प्रयास करने, काम की जगह पर वेक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना होगा। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट सिस्टम पर निर्भर रहना होगा। कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने पर दंड वसूलने, भीड़ करने या भीड़ बढ़ने वाले किसी भी कार्यक्रम को टालना आवश्यक है। खास कर विवाह समारोह और उफारगृह, मॉल जैसे भीड़भाड़ वाले जगहों में जांच को प्रभावी रूप से अमल में लाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाइड नियुक्त करने के निर्देश दिए गए है।
क्या शुरू क्या बंद
* अत्यावश्यक दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर दो बजे और अन्य दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेगी। सभी मॉल, थिएटर बंद रहेंगे
* सोमवार से शुक्रवार होटल 50% क्षमता से दोपहर दो बजे तक खुली रहेगी। इसके बाद पार्सल सेवा जारी रहेगी। शनिवार और रविवार को यह सुविधा बंद रहेगी
* लोकल और रेल बंद रहेगी
* मॉर्निंग वाक, मैदान, साइकलिंग सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक की जा सकती है
* प्राइवेट और सरकारी कार्यालय 50% क्षमता से शुरू रहेंगे
* मनोरंजन कार्यक्रम 50% क्षमता से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। यह सोमवार से शुक्रवार के बीच ही करना होगा
* शादी समारोह 50% क्षमता से और अंतिम संस्कार 20 लोगों की उपस्थिति में करने की छूट दी गई है
* कंस्ट्रक्शन वर्क्स दो बजे तक ही किया जा सकता है
* कृषि से जुड़े सभी कमा किये जा सकते है
* ई-कॉमर्स के कामकाज दोपहर दो बजे तक ही होगा