ठाणे, 24 अगस्त : Maharashtra | बिल्डर केतन तन्ना (Builder Ketan Tanna) से एक करोड़ का हफ्ता मांगकर उनसे 80 लाख का हफ्ता वसूलने वाले अंकित भानुशाली और देवेंद्र भानुशाली की गिरफ़्तारी (arrested) पूर्व जमानत अर्जी ठाणे सत्र न्यायाधीश आर वी ताम्हनेकर ने सोमवार को ख़ारिज कर दी। मुंबई (Maharashtra) और ठाणे के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Police Commissioner Parambir Singh) के साथ 28 लोगों के खिलाफ करोड़ों की वसूली मामले में ठाणे के ठाणेनगर पुलिस स्टेशन (Thanenagar Police Station) में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अंकित और देवेंद्र भी शामिल है।
अंकित और देवेंद्र भानुशाली ने रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा के कहने पर केतन तन्ना से एक करोड़ रुपए की मांग की थी। इसमें से 80 लाख रुपए तन्ना ने दिए थे। लेकिन शेष 20 लाख रुपए के लिए ये दोनों तन्ना को धमका रहे थे। इस मामले में अंकित और देवेंद्र ने गिरफ़्तारी से बचने के लिए ठाणे न्यायालय में अर्जी दी थी। इस अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस मौके पर न्यायाधीश ने दोनों पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी।
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