Maharashtra | ट्रांसफर में राजनीतिक नेताओं का हस्तक्षेप नहीं 

 

मुंबई, 19 जुलाई : (Maharashtra ) सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों  का  ट्रांसफर (transfer), नियुक्ति आदि विषय सरकारी विभाग (Government department) का है, यह  राजनीतिक नेताओं को देखने का काम नहीं है। (Maharashtra ) इसे लेकर सरकारी विभागों के लिए कोई कठोर नियम होना चाहिए।  ट्रांसफर, नियुक्ति में किसी तीसरे व्यक्ति दवारा राजनैतिक हस्तक्षेप (Political interference) होता है और इससे अव्यवस्था फैलती है।  नियमों के मुताबिक सब कुछ हुआ तो दिक्कत पैदा नहीं होगी।  इस तरह की गंभीर टिपण्णी मुंबई हाई कोर्ट (Mumbai High Court) ने हाल ही में की।  अन्न सुरक्षा अधिकारी की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Judge Dipankar Datta) व न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी (Judge Girish Kulkarni) की खंडपीठ ने यह टिपण्णी की।

राजू अकृपे  ठाणे में अन्न सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत है।  उन पर 15 मार्च 2018 में निलंबन की कार्रवाई की गई थी।  इस पर उन्होंने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकारी (मैट ) से मदद मांगी थी।  लेकिन मैट दवारा संतोषजनक आदेश नहीं दिए जाने की वजह से उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
तत्कालीन विरोधी पक्षनेता धनंजय मुंडे के पास ओएसडी के रूप में कार्यरत संदीप पतंगे की मैं जिस पद पर कार्यरत था इस पर नज़र थी।  इसी उद्देश्य से वह काम कर रहा था।  इसी दौरान मुंडे ने मार्च 2018 में चल रहे विधानमंडल के अधिवेशन के दौरान राज्य में प्रतिबंधित गैरक़ानूनी गुटखा होने का मुद्दा लक्ष्यवेधी सुचना के जरिये रखा था।  यह आरोप अकृपे दवारा लगाया गया था।  उन्होंने कहा है कि अधिवेशन चल रहा था तभी विधानभवन के  धनंजय मुंडे के कार्यालय से विधायक सुधाकर भालेराव  राजू अकृपे  के पास  आये और धमकाया। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद अकृपे  से  विधानभवन में आकर दुर्व्यवहार किया गया।
  इस तरह का आरोप मुंडे दवारा सभागृह में लगाए जाने के बाद तत्कालीन अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट ने अकृपे की विभागीय जांच के साथ उनके  खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का भरोसा दिया था। इसके अनुसार 19 मार्च 2018 को उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई।  इसे लेकर अकृपे ने मैट में याचिका दायर की थी।  इसकी सुनवाई पेंडिंग होने के बावजूद अकृपे का निलंबन वापस लेकर उन्हें फिर से सेवा में बहाल कर दिया गया.

 

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