सातारा (Satara News) : ऑनलाइन टीम – (Maharashtra Lockdown) महाराष्ट्र (Maharashtra) के सातारा (Satara) जिले में कोरोना मरीज की वृद्धि दर 10 फीसदी तक पहुंचने के साथ ही सतारा (Satara) जिले को चौथे चरण में शामिल कर लिया गया है। जिसके बाद जिला कलेक्टर शेखर सिंह (Shekhar Singh) ने पूरे सतारा जिले में चौथे स्तर की पाबंदियां लगा दी हैं। कलेक्टर ने शुक्रवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। (Maharashtra Lockdown)
कलेक्टर के आदेशानुसार, प्रतिबंध सोमवार से शुक्रवार तक लागू रहेगा। साथ ही जिले में शनिवार और रविवार को दो दिन पूर्ण रूप से कर्फ्यू (curfew) जारी रहेगा।आवश्यक सेवाओं में किराना स्टोर, सब्जी की दुकानें, फल विक्रेता, डेयरी, बेकरी, मटन, चिकन, अंडा, मछली की दुकानें, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, टीकाकरण केंद्र, चिकित्सा बीमा कार्यालय, दवा भंडार, दवा कंपनियां, चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। बिक्री की दुकानें, सभी सेबी नियंत्रित कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट सभी सेवाएं, बिजली और गैस आपूर्ति, पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम संबंधित उत्पाद, सभी प्रकार के वित्तीय संस्थान, समाचार पत्र इन सब में छूट रहेगी।
राज्य सरकार द्वारा 25 जून को जारी आदेश के अनुसार जिला कलेक्टर को आरटीपीसीआर जांच के माध्यम से रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में वृद्धि के अनुसार संबंधित जिले का स्तर निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। RTPCR टेस्ट के मुताबिक सतारा जिले में मरीज की ग्रोथ रेट 12 फीसदी तक पहुंच गई है। इसलिए कलेक्टर ने ये प्रतिबंध लगाए हैं।
सतारा में क्या शुरू और क्या रहेगा बंद –
– सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग क्लासेज पूरी तरह बंद रहेंगी
– आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी
– इमरजेंसी स्टोर अब सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे।
– होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी पार्सल सेवा
– कोई खेल प्रतियोगिता नहीं होगी
– सामाजिक-सांस्कृतिक धार्मिक पूजा स्थल प्रतिबंधों के अधीन रहेंगे
– सोमवार से शुक्रवार को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक सार्वजनिक स्थानों, खुले मैदान में व्यायाम और पैदल चलने की अनुमति है।
– विवाह और अंतिम संस्कार के लिए प्रतिबंधों के साथ अनुमति
– निर्माण परमिट, हालांकि, श्रमिकों को समायोजित करना चाहिए
– कृषि की दुकानें सप्ताह भर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी
– बाल कटाने जारी रहेंगे
– सार्वजनिक परिवहन बस सेवा 50% क्षमता पर जारी रहेगी
– माल ढुलाई जारी रखने की अनुमति
– निजी वाहनों, टैक्सियों, बसों, लंबी दूरी की ट्रेनों से अंतर-जिला यात्रा की अनुमति
– आइसोलेशन बबल में शूट करने की अनुमति
– बाजार समितियां सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी
इन्हे ई-पास की जरुरत –
पांचवे स्तर के जिले से सतारा जिले में आने वाले यात्रियों के लिए ई-पास अनिवार्य है। यदि उनके पास पास नहीं है तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्तर के जिलों से आने वाले यात्रियों को ई-पास का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी।
साथ ही सभी स्कूल-कॉलेजों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इसलिए, छात्रों को शैक्षिक सामग्री की आवश्यकता होती है। शिक्षण सामग्री की होम डिलीवरी जारी रहेगी।
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