महाराष्ट्र : शिवसेना के सांसद संजय राऊत पर महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में हाई कोर्ट का पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश

मुंबई, 22 जून: शिवसेना सांसद संजय राऊत के कहने पर कुछ पुरुषों दवारा मारपीट व प्रताड़ित करने का 36 वर्षीय महिला के आरोप को लेकर जांच करने का आदेश मंगलवार को मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया है।  इस मामले में 24 जून तक रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है।

पेशे से मनसशास्त्रज्ञ महिला ने  दावा किया था कि राज्यसभा सदस्य संजय राऊत के कहने पर अज्ञात लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके और प्रताड़ित किया।  इसके तहत महिला ने फरवरी में कोर्ट में याचिका दायर की थी।  इस पर  मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। एस एस शिंदे और जज एन जे जमादार की खंडपीठ ने पुलिस कमिश्नर को मामले की जांच के निर्देश दिया है.

महिला को फ़र्ज़ी पीएचडी डिग्री मामले में गिरफ्तार किया गया था

एक न्यूज़ पेपर की रिपोर्ट के अनुसार याचिका दायर होने के बाद एक महिला को अज्ञात मामले में गिरफ्तार किया गया था।  जहां उस पर फ़र्ज़ी पीएचडी डिग्री हासिल करने का आरोप लगाया गया है।  यह याचिकाकर्ता की महिला वकील आभा सिंह ने हाई कोर्ट को बताया।  याचिकाकर्ता दस दिनों से जेल में है।  उसके दवारा हाई कोर्ट में याचिका दायर किये जाने के बाद पूरा पुलिस महकमा दबाव डाला था।  यह पूरी तरह से गलत है।  इस पर कोर्ट ने कहा कि गिरफ़्तारी को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता अलग से याचिका दायर कर सकती है।

24 जून को रिपोर्ट पेश करने का पुलिस कमिश्नर को आदेश

याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर कोर्ट ने कहा कि  शिकायत पर ध्यान देकर उचित जांच करने का आदेश देता हूं।  पुलिस कमिसोर 24 जून के रिपोर्ट पेश करे।  2013 और 2018 में इस महिला ने तीन शिकायत दर्ज कराई है।  लेकिन अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है।  इसमें से एक मामले में चार्जशीट दाखिल किया गया है।  दूसरे मामले में सबूत नहीं होने की रिपोर्ट पुलिस ने कोर्ट में पेश की थी।  लेकिन इनमें से एक भी मामले में संजय राऊत का नाम नहीं है। शिवसेना सांसद संजय राऊत पर विभिन्न तरह से परेशान करने और पुलिस दवारा शिकायत दर्ज नहीं करने का आरोप लगाने वाली महिला ने हाई कोर्ट से शिकायत की थी।  लेकिन उस वक़्त राऊत ने कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया था।

महिला को प्रताड़ित करने का आरोप को संजय राऊत ने ख़ारिज किया
इस पुरे मामले पर संजय राऊत के वकील ऐड. प्रसाद ढ़ाकेफालकर  ने कहा है कि यह महिला हमारी बेटी जैसी है। पति के साथ उसका विवाद चल रहा है।  इस मामले में हमने उसके पति का पक्ष लिया इसलिए आरोप लगा रही है।  लेकिन बेटी होना और बेटी जैसा होने में अंतर है।  यह कहते हुए ,महिला पर करवाई करने की मांग की थी।