Maharashtra | स्वतंत्रता दिवस से प्रतिबंधों से मुक्ति! मॉल्स, दुकानें, होटल्स, बार शुरू ; मंदिर, प्रार्थना स्थल, मल्टीप्लेक्स बंद 

 

मुंबई, 12 अगस्त : (Maharashtra) राज्य की सभी दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, बार, मॉल्स (Shops, Hotels, Restaurants, Bars, Malls) 15 अगस्त से हर दिन रात 10 बजे तक खुली रखने की परमिशन दी गई है।  मंगल कार्यालय, इनडोर स्पोर्ट्स को भी परमिशन (permission) दी गई  है।  (Maharashtra) लेकिन मंदिर, प्रार्थना स्थल, सिनेमा हॉल, नाट्यगृह, मल्टीप्लेक्स आदि फ़िलहाल बंद रहेंगे।  स्वतंत्रता दिवस (Independence day) से कई प्रतिबंधों से मुक्ति मिल जाएगी।  इससे व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत मिल गई है।

इस संदर्भ में राज्य मंत्रिमंडल में  बुधवार को लिए गए निर्णय की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पत्रकारों ने  दी।
होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता से रात दस बजे तक खुले रहेंगे।  प्राइवेट कार्यालय, संस्थाएं  24 घंटे खुले रह सकते है। मंगल कार्यालय में 50% क्षमता से व अधिक से अधिक  100 लोगों की मौजूदगी में शादी समारोह की परमिशन दी गई है।
खुले लॉन में शादी समारोह में 200 लोगों की उपस्थिति की परमिशन दी गई है।
जरुरत पड़ने पर फिर से लॉकडाउन -टोपे 
तीसरी लहर में जिस दिन 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरुरत होगी उसी दिन राज्य में सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा।  इस संबंध में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया।  उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राज्य में उधोगों दवारा 1500 से 1600 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है।  राज्य में कुल 450 पीएसए प्लांट्स का  आर्डर दिया गया है।  इनमें से 141 प्लांटस में ऑक्सीजन के उत्पादन का काम जारी है।  आने वाले महीने भर में और 200 प्लांट्स कार्यान्वित होने के बाद राज्य में हर दिन 400 से 500 मैट्रिक ऑक्सीजन का उत्पादन होगा।
लगभग सभी कुछ शुरू ; व्यापारियों को राहत 
* सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट, सभी दिन रात 10 बजे तक खुले रहेंगे
*   होटल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता से रात दस बजे तक खुले रहेंगे
*दुकान, मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट में काम करने वालों का वेक्सीनेशन जरुरी
* शॉपिंग मॉल में दोनों वैक्सीन ले चुके लोगों को ही परमिशन
* मंगल कार्यालय में  बैठने की क्षमता के 50% या 100 लोगों को परमिशन होगी\
*   प्राइवेट कार्यालय, संस्थाएं  24 घंटे खुली  रह सकती है
* बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि इनडोर स्पोर्ट्स की परमिशन
* जिम, योग सेंटर, सैलून और स्पा 50% क्षमता से हर दिन रात 10 बजे तक खुली रखने की परमिशन दी गई है।
* राज्य के सभी मैदान, गार्डन, चौपाटी, समुद्र किनारा, स्थानीय प्राधिकरण दवारा तय नियमित समय से खुलेंगे।