Maharashtra | बलात्कार पीड़ित बच्ची को मिला न्याय ; कोर्ट में सुनाई अत्याचार की आपबीती, कुकर्मी को आजीवन कारावास

जलगांव (Jalgaon News), 23 सितंबर : Maharashtra | बलात्कार (Rape) जैसी  मानसिक और शारीरिक आघात के बाद भी एक बलात्कार पीड़िता 7 वर्षीय बच्ची ने कोर्ट (Court) में अपने साथ हुए अत्याचार की आपबीती सुनाई है।  उसकी आपबीती सुनने के बाद कोर्ट ने कुकर्मी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।  अतिरिक्त न्यायाधीश डी एन खड़से (Additional Judge D N Khadse) ने यह महत्वपूर्ण फैसला (Maharashtra) सुनाया है।

आखिर क्या हुआ था ?

यह घटना जलगांव (Jalgaon) जिले के धरणगांव में हुई थी।  24 जून 2016 की दोपहर ढाई बजे पीड़ित लड़की (victim girl) अपने घर के पास के खेत में शौच के लिए गई थी।  इसी दौरान आरोपी जावेद सलीम शेख (Javed Salim Sheikh) की उस पर नज़र पड़ी।  आरोपी ने पीड़ित के करीब जाकर उसके साथ बलात्कार किया।  इस घटना के सामने आने के बाद गांव में हड़कंप मच गया।  इस मामले में पुलिस (Police) ने संदिग्ध आरोपी के खिलाफ पोक्सो (POCSO) और बलात्कार (Rape) का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश किये जाने के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

पिछले पांच साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी।   कोर्ट (Court) ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।  इस मामले कोर्ट ने 5 वर्ष की जेल और बाल लैंगिक अत्याचार (Child Sexual Abuse) के केस में 7 वर्ष और एम -5 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सरकारी पक्ष की तरफ से कुल छह गवाहों के बयान लिए गए।  महिला सरकारी वकील चारुलता बोरसे (Female public prosecutor Charulata Borse) ने 7 वर्षीय पीड़ित लड़की को विश्वास में लेकर उसे कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए कहा था। इसके बाद लड़की ने कोर्ट में अपनी आपबीती सुनाई।  इसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

 

 

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