Maharashtra | गैर क़ानूनी रूप से गोमांस ढुलाई करने वाले पर केस दर्ज 

नारायणगांव : Maharashtra | गाय (गोमांस) और बैलों का मांस गैर क़ानूनी रूप से ढुलाई करने वाले एक आइशर टेम्पो (acer auto) को नारायणगांव पुलिस (Narayangaon Police) ने कब्जे में लेकर 4 हज़ार 500 किलो वजन का करीब 6 लाख 75 हज़ार रुपए का जानवर (Maharashtra) का मांस और आइशर टेम्पो जब्त किया है।  यह जानकारी पुलिस इंस्पेक्टर विलास देशपांडे (Police Inspector Vilas Deshpande) व सहायक पुलिस इंस्पेक्टर पृथ्वीराज ताटे (Assistant Police Inspector Prithviraj Tate) ने दी है।

गिरफ्तार आरोपी का नाम रियाजुद्दीन  मेहुक खान (उम्र 28, फ़िलहाल नि – शंकरपुर, जिला – बहिराज, उत्तर प्रदेश ) है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर साढ़े 12 बजे पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर ताटे को जानकारी मिली कि संगमनेर में मिनी आइशर टेम्पो (एम एच 04 जेयू 156 ) में गाय और बैल का मांस भरकर पुणे-नाशिक हाइवे से मुंबई की तरफ जा रही है।
मिली जानकारी के आधार पे ताटे और उनकी टीम रवाना हुई।  यह गाडी नारायणगांव की सीमा में पुणे-नाशिक बाईपास रोड के पाटेखैरेमला चौक में मिली।  इस गाडी को कब्जे में लेकर गाड़ी ले जा रहे व्यक्ति  से पूछताछ की गई।  इस दौरान गाडी में गाय और बैल का कटा हुआ मांस मिला। इसके अनुसार नारायणगांव पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र पशुसंवर्धन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है।  आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
यह कार्रवाई पुलिस सुप्रीटेंडेंट अभिनव देशमुख, अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट मितेश घट्टे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी मंदार जवले के मार्गदर्शन में नारायणगांव के पुलिस इंस्पेक्टर विलास देशपांडे, सहायक पुलिस इंस्पेक्टर ताटे, पुलिस सब इंस्पेक्टर धनवे और पुलिस नाइक दुपारगुडे, पुलिस जवान सातपुते, अरगड़े व उनकी टीम ने की।

 

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