Maharashtra | महत्वपूर्ण खबर ! ख़राब खाद्य प्रदार्थ, होटल, स्वीट होम्स की शिकायत की जा सकेगी 

बारामती (Baramati News) : Maharashtra | कई बार जब आप  होटल (Hotel) में जाते है तो काफी पैसे देने के बाद भी अच्छा खाना नहीं मिलता है।  ऐसे में पैसे का तो नुकसान होता ही है, खाना भी बर्बाद  होता है। लेकिन अब ऐसा करना होटल को महंगा पड़ सकता है।  1 अक्टूबर से ख़राब खाद्य प्रदार्थ (Food Item) देने वाले होटल, केटरर्स, स्वीट होम्स, बेकरी के खिलाफ तत्काल केस दर्ज कराने का अधिकार ग्राहकों को मिल  गया है।  अन्न सुरक्षा विभाग (Food Security Department) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।  इस संबंध में राष्ट्रीय ग्राहक सुरक्षा परिषद (National Customer Protection Council) के ऐड. तुषार झेंडे (Adv. Tushar Jhende) ने जानकारी दी है।  इसके अनुसार फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (Food Safety and Standards Authority of India) (FSSAI) ने फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर्स के लिए 1 अक्टूबर से एक नया नियम लागू किया है।  इस पर 1 अक्टूबर से  अमल शुरू (Maharashtra) हो गया है।

 

फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया  दवारा फ़ूड ऑपरेटर्स (Food Operators) के लिए लागू किये गए नियम के अनुसार बिल में FSSAI लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालना अनिवार्य है।  इस संबंध में FSSAI ने एक आदेश जारी किया है।   ऐसे में अब भोजन की क्वालिटी को लेकर, अन्य शिकायत पर ग्राहकों के लिए केस दर्ज कराना आसान होगा।  अब ग्राहक FSSAI नंबर का उपयोग कर संबंधित होटल के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते है।

अन्न सुरक्षा विभाग (Food Security Department) दवारा दिए गए आदेश के अनुसार हर फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर को अपना बिज़नेस शुरू करने से पहले FSSAI  या रजिस्ट्रेशन नंबर मिलना आवश्यक है।  फ़ूड इंडस्ट्री (Food Industry) काफी बड़ी है।  इस बिज़नेस का FSSAI नंबर ग्राहकों को आसानी से नज़र नहीं आता है।  अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट के पास FSSAI नंबर नहीं है तो उसके खिलाफ शिकायत कराना काफी कठिन था। अन्न सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने नए नियमों का प्रचार करने के लिए जनजागृति और प्रबोधन की योजना बनाई है।  इसके लिए विभाग ने लाइसेंस (License) और रजिस्ट्रेशन अधिकारियों को नए नियम के  प्रचार करने के निर्देश दिए गए है।  यह नियम आज  से लागू हो गया है।  पैक्ड फ़ूड (packed food) पर FSSAI नंबर छापना अनिवार्य किया गया है।  इनमें रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान, केटरर्स और खुदरा बिक्री करने वाले शामिल है।  इन लोगों को अपने खाद्य पदार्थ पर यह नंबर डालना होगा।

FSSAI नंबर ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण

FSSAI नंबर (FSSAI Number) किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादक का खास 14 अंकों का नंबर होता है।  FSSAI नंबर संबंधित खाद्य पदार्थ पर दर्ज रहने से इसके खिलाफ आसानी से शिकायत की जा सकती है।  लेकिन अगर यह नंबर नहीं होता है तो यह पदार्थ किसकी है, इसकी पहचान करना काफी कठिन होता है।  ऐसे में फ़ूड बिज़नेस ऑपरेटर (Food Business Operator) की शिकायत करने के लिए इस नंबर का काफी महत्व है। इसके जरिये दोषी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

 

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