Lonavala News | महाराष्ट्र के लोनावला में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले दो दुकानों पर 20 हज़ार का दंड 

लोनावला (Lonavala News), 20 जुलाई : (Lonavala News) कोरोना नियमों (Corona Rules) का उल्लंघन करने के मामले में लोनावला शहर पुलिस (Lonavala City Police) ने सोमवार को दो दुकानों से 10-10 हज़ार रुपए का दंड वसूल किया है। जबकि दुकान मालिकों के खिलाफ धारा 188, 269 व संक्रमण रोग कानून (infectious disease law) 199 7 की धारा 3 के तहत केस दर्ज  किये जाने की जानकारी लोनावाल शहर पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप पवार (Dilip Pawar) ने दी है।

 

कोरोना  संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) व पुणे जिलाधिकारी (Pune District Magistrate) ने संस्थानों के लिए कुछ नियम लागू किये है। तय समय के बाद भी दुकान खुली रखने वाले मनोज रामशंकर जायसवाल Manoj Ram Shankar Jaiswal) के रामशंकर चना डिपो व राकेश झवेरचंद पोरवाल (Rakesh Jhaverchand Porwal) के पोरवाल कलेक्शन की दुकान से 10-10 हज़ार रुपए का दंड वसूल किया गया है।

 

इसके अलावा रोहित रामदास भालेसाइन (Rohit Ramdas Bhalesine) की मोरे वड़ेवाले व शांताराम गणपत मोरे (Shantaram Ganpat More) की आकाश टी स्टॉल तय समय से अधिक समय तक खुली रहने की वजह से इनके खिलाफ  धारा 188, 269 व संक्रमण रोग कानून199 7 की धारा 3 के तहत केस दर्ज किया गया है।

 

 

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