पुणे (Pune News), 2 अगस्त : National Lok Adalat | कोर्ट में पेंडिंग समौझते लायक फौजदारी मामले और दिवाणी मामलो को समझौते से निपटाने के लिए रविवार को पुणे के शिवाजीनगर कोर्ट (Shivaji Nagar Court) में राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) में प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी मोटर वाहन कोर्ट में पुणे ट्रैफिक विभाग (Pune traffic department) के करीब 10 हज़ार मामलों का निपटारा किया गया। इसके तहत एक करोड़ 22 लाख रुपए का दंड वसूला गया।
रविवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) में 9991 मामलों पर फैसला सुनाया गया। जबकि 1 करोड़ 22 लाख 58 हज़ार 750 रुपए का दंड वसूला गया। यह पूरा कामकाज पुणे पुलिस विभाग (Pune Police Department) के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता (Amitabh Gupta) व ट्रैफिक विभाग के डीसीपी राहुल श्रीरामे (Rahul Shriram) के मार्गदर्शन व निर्देशों पर सम्पन्न हुआ।
राष्ट्रीय लोक अदालत का कामकाज मोटर वाहन कोर्ट के प्रथम वर्ग न्यायाधीश एस एस पारखे (SS Parkhe) व सीनियर क्लर्क आर डी भुरकुंडे (RD Bhurkunde) ने देखा।
राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) में पुणे शहर के ट्रैफिक विभाग (Pune traffic department) के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर आई यू पटेल, डी सी आंब्रे, पुलिस शिपाई के आर शिंदे, वी के खोत, महिला पुलिस हवलदार वी ए चिंचोलकर , महिला पुलिस नाइक आर एच इनामदार, महिला पुलिस शिपाई पी वी सालवे, एम आर राठोड, एस एस धोत्रे, एस एस विभूति, एस ए भोसले, वाई एम मोहिते, ने राष्ट्रीय लोक अदालत का कामकाज सफल बनाने का प्रयास किया।
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