lockdown | पटना हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों के मनमानी फीस वसूली पर डीएम को 3 महीने के अंदर कार्रवाई करने का दिया आदेश, कल डीएम को सौंपेंगे आवेदन

पुणे समाचार ऑनलाइन टीम – देश के हर हिस्से में लॉकडाउन (lockdown) के दौरान निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस वसूल रही है। अभिभावक से उन सुविधाओं के लिए फीस वसूली जा रही है जिसका स्कूल बंद रहने के दौरान कोई उपयोग नहीं है। इसे लेकर पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। अधिवक्ता सरोज कुमार शर्मा के अनुसार हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता समाजसेवी रजनीकांत पाठक को चार सप्ताह के अंदर इस आदेश के प्रति के साथ पटना के डीएम को आवेदन देने को कहा है। साथ ही डीएम को इस पर तत्काल कार्रवाई कर तीन महीने के अंदर इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया है। अगर डीएम इसका हल नहीं निकाल पाते हैं तो याचिकाकर्ता को दोबारा हाईकोर्ट की ओर रुख करने को कहा है।

इसी सिलसिले में कल यानी 10 जुलाई को याचिकाकर्ता द्वारा डीएम को आवेदन दिया जाएगा। अब यह देखना है कि इस पर कब तक और कार्रवाई होती है। इस आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पिछले 17 महीने से ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं, वो भी नियमित रूप से नहीं। फीस वसूली के नाम पर सभी तरह के चार्जेज लिए जा रहे हैं, जैसे टर्म फी, स्मार्ट क्लास फी, कंप्यूटर फी, बिल्डिंग मेंटेनेंस फी आदि। अब बात यह है कि अगर बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं तो ये सब चार्जेज किस लिए वसूले जा रहे हैं। इसलिए पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कार्रवाई करें और आर्थिक परेशानी से जूझ रहे अभिभावक को राहत दिलाने की कोशिश करें।

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