Lockdown In Pune: पुणेकरों को राहत! मनपा और जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी, जानें शहर और पुणे जिले में क्या शुरू क्या बंद

पुणे: ऑनलाइन टीम- राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों कि संख्या में गिरावट आई है। पुणे शहर में भी मरीजों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है, जिससे पुणेकरों को राहत मिली है। पुणे मनपा और पुणे जिलाप्रशासन ने भी पुणेकरों को थोड़ी राहत दी है। आज से शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के आदेश में ढील दी गई है। इन दोनों दिनों में सुबह 7 से 11 के दौरान अत्यावश्यक सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है। मनपा आयुक्त ने इस संदर्भ में सुधारित आदेश जारी किया है। इसलिए 14 अप्रैल से शहर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बंद अत्यावश्यक सेवा को अब सीमित समय के लिए शुरू रखा जाएगा।

यह अत्यावश्यक सेवा शुरू रहेंगे

चिकित्सा सेवा के साथ किराना, सब्जी, फल विक्रेता, डेयरी, बेकरी, मिठाई व सभी खाने की वस्तुओं की दुकान (मटन, चिकन, अंडा आदि) शामिल है। साथ ही पालतू जानवरों के खाने की दुकान, बारिश के मौसम के लिए लोगों अथवा संस्था के सामान निर्माण करनेवाली दुकान, चश्मे की दुकान शामिल है।

ये बंद रहेंगे

–    सभी धार्मिक स्थल

–    स्पा, सलून, ब्यूटी पार्लर

–    फिल्म, सीरियल्स, विज्ञापन की शूटिंग बंद रहेंगे

–    सभी दुकाने (अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर) मॉल, शॉपिंग सेंटर्स बंद रहेंगे

–    मल्टिप्लेक्स, नाट्यगृह, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, क्रिडा संकुल आदि बंद रहेंगे

–    मनपा की सीमा के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था

–    सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभा आंदोलन बंद रहेंगे