छात्रा का रेप और ब्लैकमेलिंग करनेवाले शिक्षक को उम्रकैद

हाजीपुर : बिहार के हाजीपुर में पॉस्को विशेष न्यायालय ने छात्रा के साथ 1 साल तक रेप करनेवाले शिक्षक को कठोर सजा सुनाई है। छात्रा के साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के अपराध में आरोपी शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही शिक्षक और उसके साथियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बलात्कार की घटना वैशाली जिले के महनार में हुई थी। यहाँ के एक स्कूल के शिक्षक और उसके मित्र ने एक साल तक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करता रहा।  ये दोनो यही पर नहीं रुके, उनलोगो ने लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू किया। साल भर तक इसे सहन करने के बाद छात्रा डिप्रेशन में चली गई।  इसके बाद परिवार ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार मार्च 2019 में छात्रा के बलात्कार का मामला सामने आया था। महनार के पानापुर हरगोविंदपुर के सरकारी स्कूल में पिंकी (बदला हुआ नाम) आठवी की छात्रा थी।  स्कूल के शिक्षक अभिषेक और उसके ड्राइवर ने एक साल तक छात्रा का बलात्कार किया और उसका वीडियो बनाया। आरोपी ने छात्रा को सोशल मीडिया पर वीडियो डालने की धमकी दी और लगातार उसका बलात्कार करता रहा।

पीडित लडकी के पिता बिहार से बाहर हैदराबाद में काम करते हैं, लड़की अपनी माँ के साथ अकेले घर में रहती थी। लगातार हो रहे ब्लैकमेलिंग की वजह से लड़की डिप्रेशन में चली गई। एक वर्ष के बाद उसके पिता को इस मामले की जानकारी हुई। उसके बाद ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने तुरंत शिक्षक और उसके दोस्त को हिरासत में लिया। यह मामला पॉस्को के विशेष कोर्ट में लाया गया। यहाँ के एडीजे आशुतोष कुमार झा ने आरोपी शिक्षक और उसके दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने शिक्षक के साथ ही उसके दोस्त पर भी 1 लाख का जुर्माना लगाया। वही 12 वर्षीय पीड़ित छात्रा को 10 लाख रुपए नुकसान भरपाई देने की भी घोषणा की।