लगभग 400 करोड़ का घोटाला करनेवाले शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द

पुणे: ऑनलाइन टीम- शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस आखिरकार रद्द कर दिया गया है। बैंक लिक्विडेशन में निकालने का आदेश भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आज दिया है।

इस घोटाले में गिरफ्तार विधायक अनिल भोसले अभी जेल में हैं। उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। शिवाजी भोसले बैंक ने इस बैंक घोटाले में बड़ी रकम का घपला किया है। शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक ने 400 करोड़ रुपये का घोटाला किया था।

विधायक अनिल भोसले और अन्य लोग हिरासत में हैं। बैंक का लाइसेंस रद्द करने से जमाकर्ताओं को बैंक बीमा निगम के माध्यम से कम से कम 5 लाख रुपये प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

क्या है मामला

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2018-19 के लिए शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक के ऑडिट का आदेश दिया था। बैंक के ऑडिट में 71 करोड़ 78 लाख रुपये की कमी का पता चला। शिवाजीनगर थाने में विधायक अनिल भोसले, शैलेश भोसले, तानाजी पड़वाल, विष्णु जगताप और हनुमान सोराटे समेत कुल 11 पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले के मुख्य आरोपी विधायक अनिल भोसले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, उनकी 3 लग्जरी कारें भी जब्त की गईं। भोसले समेत 11 लोगों ने बैंक के रिकॉर्ड में फर्जी एंट्री की थी। बैंक की कुल 14 शाखाएं और 95,000 खाताधारक हैं। बैंक अब तक 12 करोड़ रुपये का कर्ज वसूल कर चुका है।