रांची. ऑनलाइन टीम : लालू समर्थकों को अदालत से जोरदार झटका लगा है। फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है. इसलिए वह जेल में ही रहेंगे। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब झारखंड हाइकोर्ट में छह सप्ताह बाद सुनवाई होगी। शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से अदालत को बताया गया कि लालू प्रसाद की सजा की अवधि अभी आधी हुई या नहीं, इसका रिकॉर्ड अभी पूरी तरह सत्यापित नहीं हो सका है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित कर दी।
लालू प्रसाद के खिलाफ झारखंड में चारा घोटाले के पांच मामले चल रहे हैं। चार में उन्हें सजा सुनाई गई है। इनमें तीन में उन्हें आधी सजा काटने पर जमानत मिल गई है। एक मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। यदि लालू प्रसाद को आज जमानत मिल जाती तो वह जेल से बाहर निकल जाते।
पिछली सुनवाई के दौरान भी जमानत का विरोध करते हुए दावा किया गया था कि लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी नहीं हुई है, इसलिए जमानत का लाभ नहीं मिल सकता। इस पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत और जेल के रिकॉर्ड की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था और यह बताने को कहा था कि आधी सजा पूरी हुई है या नहीं।
चारा घोटाले के अन्य मामले-
-चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से लगभग 89 लाख 27 की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर 2017 को लालू यादव को दोषी ठहराया था।
-दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि 60 लाख जुर्माना भी लगाया।
-देवघर कोषागार से 84.53 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। -चाईबासा कोषागार से अवैध तरीके से 37.7 करोड़ और 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के मामले में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।