डाक बचत योजना के नियमों में किया गया बदलाव, जानिए

पुणे, 22 दिसंबर – डाक विभाग की पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी एवं छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने के नियमों में परिवर्तन किया गया है. इसलिए अब डाकघर में खाता खोलने पर भी दूसरे डाकघर से भी संबंधित व्यक्ति के खाते पर राशि जमा की जा सकेगी.लोगों को बचत की आदत इस उद्देश से यह परिवर्तन किया गया है. डाक विभाग सरकारी होने के कारण बचत की राशि सुरक्षित रहेगी. यह विश्वास होने के कारण अधिकांश लोग डाक घर में खाता खोलते है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय की सूचना के अनुसार नये नियमों के अंतर्गत खाताधारक अब रु. 25000/- से अधिक राशि का धनादेश डाकघर बचत बैंक में जमा कर सकते है. अब वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार आगे अब इस नये नियमों का पालन किया जायेगा.

बचत खाते से धनादेश द्वारा भी पैसे निकाल सकेंगे. निवेश की राशि पर ऋण (लोन) भी मिलेगा. कम से कम रु. 500/- से पीपीएफ (पब्लिक प्राविडंड फंड) स्कीम में भी निवेश किया जा सकेगा. डाकघर बचत बैंक नैशनल सेविंग्ज (रिकरिंग डिपाजिट) नेशनल सेविंग्ज (मासिक) सीनियर सिटीजंस सेविंग्ज स्कीम जैसी बचत योजनाएं भी इसमें शामिल किया गया है. अब डाकघर में खाता खोलने के लिए रु. 500/- भरने पड़ेंगे. जब कि रिकरिंग डिपाजिट के लिए सिर्फ रु. 50/- जमा कर खाता खोला जा सकेगा. ऐसी जानकारी पुणे जीपीओ के वरिष्ट पोस्टमास्टर एन.आर. शेडगे ने दी.