नाबालिग से रेप करनेवाले केतन कोकाटे को 7 वर्ष कड़ी मजदूरी की सजा

पुणे : नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले गया, वहाँ उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने वाले आरोपी को 7 वर्ष की कड़ी मजदूरी और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश जी.पी अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया है।

केतन संजय कोकाटे (उम्र 24, नि. रेंजहिल्स खडकी) को सजा सुनाई गई है। इस मामले में पीड़ित लड़की के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। सरकारी वकील सुनील मोरे ने इस केस के कामकाज को देखा। अपराध साबित करने के लिए  उन्होने 10 गवाह ढूंढे। केस में पीड़ित लड़की की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट, उम्र प्रमाणपत्र को सबूत के तौर पर रखा गया। इसी आधार पर कोर्ट ने केतन को सजा सुनाई। 26 मई 2014 को यह घटना हुई थी। आरोपी ने शिकायत कर्ता से कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि शिकायतकर्ता ने शादी करवाने से इंकार कर दिया और कहा कि वो अभी पढ़ाई कर रही है। आरोपी ने धमकी दी कि लड़की को भगा के ले जाउंगा। उसके बाद आरोपी लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले गया। उस एक लॉज पर ले गया वहाँ उसका बलात्कार किया।