बेहोशी की दवा पिलाकर आईटीकर्मी महिला से दुष्कर्म

ओला कैब चालक के खिलाफ मामला दर्ज
पुणे। पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर एक आईटी कर्मचारी महिला को बेहोश कर उसके अश्लील फोटो निकालकर उसे ब्लैकमेल किया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पुणे में सामने आए इस मामले में पुलिस ने एक ओला कैब ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 32 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कैब ड्राइवर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित महिला का कहना है कि एक दोस्त के घर से लौटते समय कैब ड्राइवर ने उसके पानी में कुछ मिलाकर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। उसके बाद एक लॉज में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं आरोप ड्राइवर महिला को लगातार ब्लैकमेल करते हुए उसका शोषण कर रहा था।
पुलिस से मिली जानकारी के के मुताबिक, पीड़ित महिला ने इस संबंध में गुरुवार को मुंढवा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी, जहां से इस केस को आगे की जांच के लिए हड़पसर ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार यह घटना मार्च की है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो माँजरी से मुंढवा स्थित अपने दोस्त के घर पार्टी में शामिल होने गई थी। जिस कैब ड्राइवर ने उसे वहां ड्रॉप किया था, उसी के कुछ देर बाद उसे व्हाट्सऐप पर मैसेज भेजा। ड्राइवर ने कहा कि उसे कोई सवारी नहीं मिल रही है, यदि पीड़िता वापस घर जाना चाहती है, तो वो उसे छोड़ देगा। कुछ देर बाद महिला ने कैब ड्राइवर को कॉल किया और अपने घर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान ड्राइवर ने पानी में नशीली दवा मिलाकर महिला को पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई।
इसके बाद आरोपी पीड़िता को धायरी परिसर के एक लॉज में ले गया, जहां उसकी अश्लील फोटो निकाली। पीड़िता को जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक लॉज में पाया। आरोपी कैब ड्राइवर ने उसे उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंची। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि, इस घटना के बाद से कैब ड्राइवर लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देकर महिला पर शारीरिक संबंध बनाने के दबाव डाल रहा था।  ड्राइवर ने पीड़िता से कहा था कि यदि वो उसकी बात नहीं मानेगी, तो वो उसके आपत्तिजनक फोटो वायरल कर देगा  आरोपी ने महिला के पति और दोस्तों को भी कुछ आपत्तिजनक संदेश भेजे हैं। पुलिस ने प्रमोद बाबू कनोजिया निवासी कर्वेनगर, पुणे नामक कैब ड्राइवर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल उसकी तलाश जारी है।