परमबीर सिंग की याचिका को स्वीकार करना उचित या अनुचित? सोमवार को होगा इसका फैसला

मुंबई : राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख की सीबीआई जांच कराई जाए, ऐसी मांग करनेवाली जनहित याचिका मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंग ने की है। हालांकि यह याचिका दायर करना योग्य है कि नहीं इस पर उच्च न्यायालय सोमवार को फैसला सुनाएगी। याचिका दायर की जाएगी तभी आगे की सुनवाई होगी।

गृहमंत्री देशमुख ने सचिन वाझे व अन्य पुलिस अधिकारियो को हर महीने 100 करोड़ रुपये हफ्ता वसूली का टार्गेट दिया था। साथ ही  पुलिस ट्रांसफर और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है। जांच में राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, सिंग द्वारा दायर की गई याचिका में ऐसा उल्लेख किया गया है। न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर 31 मार्च को सुनवाई हुई थी।

लगभग 6 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित रखा कि इस याचिका को दायर की जानी चाहिए या नहीं। अब 5 अप्रैल को इस पर निर्णय होना है। सरकारी वकील ने इस याचिका को दायर करने पर आपत्ति जताई है। सिंग की बदली होने के बाद ही उन्होंने याचिका दायर की है। उन्हे आयुक्त पद से हटा कर होमगार्ड टीम की जिम्मेदारी दी इसीलिए उन्होंने यह याचिका दायर की है। साथ ही इसके अलावा दायर किए गए 3 अन्य याचिका पर 5 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा।