एक और बैंक संकट में, आरबीआई ने पैसे निकालने पर लगायी पाबंदी

मुम्बई: राज्य का एक और बैंक संकट में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने महाराष्ट्र के नाशिक के इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव से पैसे निकालने पर पाबंदी लगायी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक के 99.88 जमाकर्ता पूरी तरह से डिपोजिट इंशोरेंस एंड क्रेडिट गारंटी वीमा योजना के अंदर हैं।

 6 महीने के लिए इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव से पैसे निकालने पर पाबंदी लगायी गयी है। आरबीआई ने कहा कि बैंक की आर्थिक परिस्थिती को देखते हुए जमाकर्ता को किसी भी खाते से पैसे निकालने की इज़ाज़त नहीं होगी। इसके साथ ही बुधवार को बैंक के ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद कुछ और निर्बंध लगाये हैं। इसके अंतर्गत बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरबीआई की इज़ाज़त के बिनाकिसी तरह का कर्ज नहीन दे सकता है। साथ ही किसी भी कर्ज कअ नवीनिकरण नहीं किया जाएगा। निर्बंध खत्म होने के बाद अपना बैंकिंग कार्य पहले की तरह शुरु कर सकता है। आर्थिक स्थिति सुधरने तक यह निर्बंध रह सकता है। परिस्थिति के अनुसार बैंक अपने निर्बंध में सुधार कर सकता है।

डीआईसीजीसी मतलब क्या

बैंक में पांच लाख रुपये तक जमा राशि के सुरक्षित रखने कि गारंटी डिपोजिट इंशोरेंस एंड क्रेडिट गारंटी वीमा योजना के अंतर्गत दिया जाता है। डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक के स्वमित्व की सब्सिडियरी है। यह बैंक में जमा राशि पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराता है। इसके अनुसा र बैंक कए दिवालिया होने पर जमाकर्ता को 5 लाख तक कि राशि मिल सकती है।