पाक में अब नपुंसक बनाए जाएंगे बलात्कारी, इमरान सरकार सख्त 

इस्लामाबाद. ऑनलाइन टीम : पाकिस्तान में हर दिन रेप की कम से कम 11 घटनाएं होती हैं। पिछले 6 सालों में पुलिस में रेप  के 22 हजार से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इसमें से केवल 77 मामलों में ही आरोपी को दोषी करार दिया गया। यानी  रेप करने के बाद महज 0.3 फीसदी दोषियों को ही इसकी सजा मिली। हाल के ये आंकड़े पाकिस्तान की पुलिस, कानून और न्याय आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला फाउंडेशन और प्रांतीय कल्याण एजेंसियों के हैं।

मतलब पाकिस्तान में बलात्कार की घटनाएं जितनी होती है, उस प्रमाण में दोषियों को सजा नहीं मिल पाती। अब इमरान सरकार बलात्कारियों को लेकर सख्त हुई है। हाल में उन्होंने कहा भी था कि सरकार ने ‘सारी खामियों को दूर करते हुए बलात्कार विरोधी एक सख्त एवं समग्र अध्यादेश’ लाने की योजना बनाई है। उनकी योजना सामने आ गई है। पाकिस्तान मीडिया में प्रसारित खबरों के अनुसार पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलात्कार से जुड़े एक कानून को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस कानून के अनुसार बलात्कार के दोषियों को रासायनिक तरीके से नपुंसक बनाने और यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित सुनवाई का प्रावधान है।

हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा मंत्रालय या पाकिस्तान के पीएम के द्वारा नहीं की गई है। इस खबर के अनुसार, बलात्कार रोधी इस अध्यादेश के मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण भी शामिल है।जानें, और देशों में क्या है कानून

भारत : साल 2012 में निर्भया गैंगरेप के बाद देश भर में बलात्कारियों को सक्त कार्यवाई के तहत फांसी की सजा सुनाने की मांग उठी थी। हालांकि निर्भया के दोषियों को भी फंदे से ही लटकाया गया था। भारत में गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के लिए जेल और संगीन मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान है।

सऊदी अरब : बलात्कार को लेकर बेहद ही कड़ा कानून है। वहां इस्लामिक कानून शरिया के हिसाब से सजा देते हुए गुप्तांग काटने, फांसी देने, सिर कलम करने की सजा सुनाई जाती है।

पोलैंड : रेप के दोषी को नपुसंक बनाने की सजा दी जाती है। इसके लिए वहां एक कानून बनाया गया है जिसके तहत दोषी को केमिकल या सर्जिकल तरीके से नपुंसक बना दिया जाता है।

चीन :  रेप अपराधियों को फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है। चीन में इस अपराध के लिए जल्द से जल्द दोषी को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता है। इस दौरान ट्रायल भी कम कर दिया जाता है।

अमेरिका :  रेप के मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा दी जाती है लेकिन कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, लोवा, लुसियाना, मोनटाना, ओरेगॉन, टैक्सास जैसे कुछ ऐसे प्रांत है जहां केमिकल और सर्जिकल तरीके से नपुंसक बनाने की भी सजा दी जाती है।