समाचार ऑनलाइन – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन IPFO ने 5 साल से पहले IPF अकाउंट बंदकर पूरा भुगतान लेने पर TDS कटौती संबंधी नियम को कड़ा कर दिया है. नतीजतन अब इस अवधि के दौरान रकम निकालने वाले कर्मचारियों को 10 से 34% टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा. लेकिन हाँ, अगर आप 5 साल की नौकरी को पूरा करने के बाद, सेवानिवृत्ति के दौरान पैसे निकालते हैं तो आपके पैसों से कोई कटौती नहीं की जाएगी.
सामान्यत: अनुबंध या फिर निर्धारित कालावधि के लिए काम करने वाले कर्मचारी अपने खातों को बंद कर देते हैं और नकदी निकाल लेते हैं. इस पर नियन्त्रण लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है. हालांकि, अगर आप ईपीएफओ खाते को पांच साल के भीतर बंद करते हैं, तो पैन कार्ड और फॉर्म 15 भरना होगा. इन दोनों दस्तावेजों को देखते हुए, टैक्स में 10 प्रतिशत की कटौती की जाएगी या फिर आपको 34.608 प्रतिशत टैक्स देना होगा.
हालाँकि अगर आप 5 साल के बाद रकम निकालते हैं तो आपको इन दोनों दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी. यानि कि आपके रकम से कोई टैक्स कटौती भी नहीं होगी और पैसा भी पूरा मिलेगा. इस संदर्भ में ईपीएफओ के वरिष्ठ सदस्य राम किशोर त्रिपाठी ने कहा है कि, इसमें छूट दी जानी चाहिए. ऐसे हजारों कर्मचारी हैं जो इस तरह अपना खाता बंद कर देते हैं.
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