IMP NEWS: BUDGET 2020: इनकम टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी! वित्तमंत्री ने पांच स्लैब में बांटा इनकम टैक्स, जानें आपको कितना देगा होगा TAX

समाचार ऑनलाइन- आज (1 फरवरी) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय वित्त बजट पेश किया है. यह मोदी सरकार 2.0  का दूसरा बजट है, जिसे लेकर हर वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें थी. इनमें से नौकरीपेशा लोगों के लिए यह बजट एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है. बजट जाहिर करते हुए वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा टैक्स पेयर्स के लिए अहम घोषणा की है. इस बार इनकम टैक्स स्लैब को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है…

अब इनकम टैक्स के 6 स्लैब होंगे:-

पहला– 2.5 से 5 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स
दूसरा- 5 से 7.5 लाख तक की कमाई पर 10% टैक्स
तीसरा- 7.5 से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर 15% टैक्स
चौथा- 10 से 12.5 लाख तक की कमाई पर 20% टैक्स
पांचवा- 12.5 से 15 लाख तक की कमाई पर 25% टैक्स
छठा- 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स

बता दें कि इन नए बदलावों के साथ शर्तें भी अप्लाई की गई हैं. यानि कि आपको निवेश पर मिलने वाले छूट का लाभ छोड़ना होगा. यदि आप इन्वेस्टमेंट पर छूट का फायदा लेते हैं, तो टैक्स की पुरानी दर ही मान्य होगी. अर्थात् 15 लाख रुपये की इनकम वाले व्यक्ति को 78 हजार रुपये का लाभ मिल सकता है.

इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के हितों को लेकर कुछ और भी अहम फैसले सुनाएं हैं, जिनमें यह मुख्य हैं…

टैक्‍स को लेकर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, टैक्‍स पेयर चार्टर बनेगा. साथ ही टैक्‍स कलेक्‍शन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा टैक्‍स की चोरी करने वालों के लिए सख्त कानून का प्रावधान भी रखा गया है.

> निर्मला सीतारमण नेजानकारी दी कि पिछले बजट में सरकार द्वारा करदाताओं को 2.5 लाख की टैक्‍स री-बेट दी गई थी. अर्थात टैक्‍स फ्री रखा था.
उन्होंने आगे बताया कि वित्‍त वर्ष 2019-20 में 60 लाख नए टैक्‍सपेयर जुड़े हैं तथा 40 करोड़ से अधिक के इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल किए गए है.

कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद पर्सनल इनकम टैक्स में छूट की मांग में तेजी दर्ज होती रही है. इसको लेकर एक्सपर्ट्स का मानना कि आम टैक्सपेयर्स को छूट देकर इकनॉमी में डिमांड बढ़ाई जा सकती है.